Income Tax Notice : घर खरीदते समय इस लिमिट से ज्यादा दिया कैश तो 100 प्रतिशत मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस
HR Breaking News (Income Tax Notice)। खुद का घर होना सभी का सपना होता है। आम आदमी के लिए खुद का घर (Home Loan) बनाना सबसे बड़ा सपना होता है। ज्यादातर व्यक्ति घर बनाने से बेहतर विकल्प बने हुए घर को खरीदने का समझते है। ऐसे में सरकार के टैक्स (tax on Home) बचने के लिए लोग कैश ट्रांसएक्शन (Cash Transaction) का सहारा लेते है। इनकम टैक्स विभाग ने घर खरीदते समय कैश के लेन-देन की सीमा निर्धारित (set transaction limits) की हुई है। इस सीमा से ज्यादा का कैश लेन-देन करने पर इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
आईटी एक्ट की धारा 269टी के अनुसार करना होता है लेन-देन
घर की खरीदारी करते समय कभी-कभार लेन-देन रद्द भी हो जाता है। ऐसे में डील रद्द होने की स्थिति में धारा 269टी (Section 269T) के मुताबिक पूंजी को वापिस करते समय भी इनकम टैक्स (income Tax Section) की धारा 269 टी का पालन करना होता है। कानून का उल्लंघन करने पर इनकम टैक्स विभाग जुर्माना भी लगाता है। यदि यहां भी पुनर्भुगतान नकद में किया जाता है, तो यहां भी आपसे राशि पर 100% जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस सीमा तक कर सकते है कैश में लेन-देन
घर की खरीदारी करते समय इनकम टैक्स (Income Tax Limit) के कानून के अनुसार 20 हजार से ज्यादा रुपये का कैश लेन-देन नहीं कर सकते है। 20 हजार से ज्यादा के कैश लेन-देन (Cash transaction limit on Home Buying) होने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर कार्रवाई कर सकता है। यदि आपने संपत्ति की खरीद में 20,000 से अधिक की सीमा के भीतर नकद खर्च किया है, तो आयकर विभाग आपको सीधे नोटिस भेज सकता है।
फ्रॉड से बचने के लिए लागू किए नियम
इनकम टैक्स विभाग ने देश में होने वाले फ्रॉड (Income Tax fraud) से लोगों को बचाने के लिए कैश लेन-देन की सीमा को तय किया था। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए अचल संपत्तियों के सौदे में नकदी के इस्तेमाल पर अलग से आयकर नियम हैं।
टैक्स से बचने के लिए अपनाएं ये योजना
इनकम टैक्स (Tax Saving tricks) की बचत करने के लिए आम आदमी तरह-तरह के हथकंडे अपनाता है। आमतौर पर भारत टैक्स से बचने के लिए लोग स्वास्थ्य बीमा का सहारा लेते है। कभी भी स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम कैश में डिपॉजिट न करें।आयकर कानून के मुताबिक अगर बीमा की किस्त कैश में चुकाई जाती है तो आयकर अधिनियम की धारा 80डी (Section 80D of Income Tax Act) के तहत टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा।
टैक्स से बचने के लिए कैश में न करें लेन -देन
कई मामले ऐसे भी है जिसमें व्यक्ति कैश में भुगतान (Income Tax) ले रहा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह नकद में भुगतान प्राप्त न करें। ऐसी स्थिति में अगर किसी तरह का जुर्माना लगाया जाता है तो जुर्माना भरने की उसी की जिम्मेदारी होगी। कैश में पैसे न लेने की जिम्मेदारी पैसा पाने वाले की है क्योंकि नकद भुगतान करने वाला व्यक्ति मुकर भी सकता है। इसलिए आपको हमेशा बैंक के जरिए या फिर चेक के माध्यम से लेन-देन करना चाहिए।
