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Income Tax Notice: इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो ITR में न करें 4 गलतियां

Income Tax Notice: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। अगर आप इनकम टैक्स के नोटिस से बचना चाहते है तो इस खबर को एक बार जरूर पढ़ ले। दरअसल अगर आप आईटीआर भरने में ये गलतियां करते है तो सावधानी बरते जिसके चलते आप इनकम टैक्स के नोटिस से भी बच पाएंगे...

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Income Tax Notice: इनकम टैक्स के नोटिस से बचना है तो ITR में न करें 4 गलतियां

HR Breaking News, Digital Desk- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश में लोगों की फाइनेंशियल गतिविधियों पर नजर रखता है. यह हर उस व्यक्ति की वित्तीय जानकारी रखता है, जो टैक्स का भुगतान करते हैं. वहीं आपको बता दें कि टैक्स का भुगतान करने वाले हर व्यक्ति को आईटीआर भरना अनिवार्य है.

ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर को लेकर कई नियम बनाए गए हैं. अगर आप विभाग के बनाए इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं या आईटीआर भरने में कोई गलती करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको नोटिस जारी किया जा सकता है.

ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आइए जानते हैं कौन सी गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए और किन किन स्थितियों में आपको डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी की जा सकती है.

दी गई जानकारी सही मैच न होने पर-


बता दें कि अगर आपकी कुल आय और आपके द्वारा आईटीआर में दी गई इनकम की जानकारी आपस में मैच नहीं होती है तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है. ऐसे में आपको आईटीआर में कुल आय, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए.

इनकम और लेनदेन में अंतर होने पर-


वहीं अगर आपकी इनकम किसी कारण से बढ़ जाती है या फिर घट जाती है तो ऐसे में टैक्स डिपार्टमेंट आपसे जानकारी मांग सकता है. इस कारण जब भी आप हाई वैल्यू कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर किसी संपत्ति में अधिक रुपयों का निवेश कर रहे हैं तो आईटीआर में इसकी जानकारी जरूर दे दें.

टैक्स रिटर्न देर से फाइल करने पर-


अगर कोई भी आयकर समय पर रिटर्न नहीं फाइल करता है तो आईटी एक्ट का सेक्शन 142(1)(i) के तहत उसे नोटिस भेजा जा सकता है और साथ ही उस पर जुर्माना भी लग सकता है.


इनकम टैक्स की सही जानकारी नहीं देने पर-


बता दें कि आयकर डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स रिटर्न का आंकलन किया जाता है. ऐसे में अगर इनकम टैक्स की सही जानकारी नहीं दी गई है तो इसपर सेक्शन 147 के तहत टैक्सपेयर को नोटिस भेजा जा सकता है.