Income Tax Notice : सैलरी क्लास वालों को इनकम टैक्स विभाग धड़ाधड़ भेजे रहा नोटिस, जानिए कितने दिन में देना होता है जवाब
Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। दरअसल, हाल की रिपोर्टों के अनुसार, आयकर विभाग ने सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इन नोटिसों में उनसे आईटीआर में किए गए छूट या कटौती के दावों का प्रूफ मांगा जा रहा है।

HR Breaking News, Digital Desk- अगर आपने अपने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) में फर्जी कटौती या छूट का दावा किया है, तो आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, आयकर विभाग ने सैलरीक्लास टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इन नोटिसों में उनसे आईटीआर में किए गए छूट या कटौती के दावों का प्रूफ मांगा जा रहा है।
टैक्स नियम व्यक्तियों को पुरानी टैक्स रीजिम के अंतर्गत टैक्स छूट और कटौतियों का दावा करने की अनुमति देते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टैक्सपेयर्स अपनी आयकर रिटर्न में फर्जी कटौती का दावा करते हैं, तो इससे उन्हें इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) का ध्यान आकर्षित करने का जोखिम होता है। ऐसे मामलों में, उन्हें नोटिस (notice) प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे कानूनी और वित्तीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
आयकर विभाग के पास आज बहुत सारे सोर्स (source) हैं जिनसे वह किसी भी व्यक्ति की इनकम और खर्च को लेकर जानकारी ले सकते हैं। जब भी आप आईटीआई फाइल (ITR File) करते हैं तो इनकम टैक्स भी स्वतंत्र सोर्स से जानकारी लेता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर (taxpayers) को नोटिस भेजता है।
इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए?
आजकल इनकम टैक्स नोटिस आम तौर पर टैक्सपेयर्स के रजिस्टर ईमेल आईडी पर भेजे जाते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सैलरी क्लास टैक्सपेयर को नोटिस (Notice to salary class taxpayer) आता है तो उसे समय पर नोटिस का जवाब देना चाहिए। देरी करने पर मामला फंस सकता है। नोटिस का जवाब देने के साथ अपनी टैक्स छूट (tax exemption) या भत्ते आदि के डॉक्यूमेंट भी देने चाहिए।
आपको नोटिस कब मिल सकता है?
अगर आयकर विभाग को आपके आईटीआर में कोई गलती मिलती है तो आपको नोटिस मिल सकता है।
आपको जवाब देने के लिए कितना समय मिलता है?
टैक्सपेयर्स को नोटिस मिलने के बाद जवाब देने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। यदि वे समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दे पाते, तो उन्हें अपने स्थानीय अधिकारी से समय बढ़ाने के लिए अनुरोध करने का अधिकार है। यह प्रक्रिया उन्हें उचित समय देती है।
आयकर नोटिस का जवाब कैसे दें?
नोटिस को नजरअंदाज़ न करें: आयकर विभाग के नोटिस को नजरअंदाज करने से गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। नोटिस का जवाब तय समयसीमा में दें।
ध्यान से पढ़ें नोटिस: समझें कि नोटिस किस बारे में है। जो कमी पाई गई है उसके आधार पर जवाब दें।
नोटिस के जवाब के साथ लगाएं डॉक्यूमेंट: नोटिस के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट जरूर लगाएं।
रिकॉर्ड रखें: अपने नोटिस के जवाब के साथ डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखें।
क्या आपको सीए या वकील से सलाह लेनी चाहिए?
आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए टैक्सपेयर्स को एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। उन्हें सही तरीके से जवाब देने का तरीका पता होत है। ये आपको किसी भी तरह के जुर्माने से बचा सकते हैं।