Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स को धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस, इन लोगों को देना होगा 200 प्रतिशत जुर्माना
ITR Filing : इनकम टैक्स विभाग की ओर से देशभर में होने वाली कर ट्रांजेक्शन पर नजर रखी जाती है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स से बचने के लिए अवैध तरीकों को अपनाता है तो ऐसे में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और उनकी परेशानी भी बढ़ सकती है। इन दिनों टैक्सपेयर्स (Taxpayers news) को इनकम टैक्स विभाग की ओर से धड़ाधड़ नोटिस भेजा जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों पर तो 200 प्रतिशत तक का जुर्माना भी देना पड़ रहा है।

HR Breaking News - (ब्यूरो)। इनकम टैक्स विभाग की ओर से इन दिनों लोगों को धड़ाधड़ नोटिस जारी किये जा रहे हैं। इन नोटिस को उन लोगों को भेजा जा रहा है जो इनकम टैक्स विभाग के साथ किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि इनकम टैक्स (ITR Filing last date) से बचने के लिए लोग कई तरीको को अपनाते हैं। इसकी वजह से लोगों की मुसिबत भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही विभाग द्वारा अब इनकम टैक्स फर्जीवाडा कर रहे लोगों को 200 प्रतिशत तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
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फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूज होगा नया सॉफ्टवेयर-
आयकर विभाग की ओर से इस तरीके के फर्जीवाड़े (penalty for fake HRA receits) को रोकने के लिए एक खास तरह के सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से करदाताओं द्वारा जमा किए गए फर्जी डॉक्यूमेंट्स को रोकना और पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। हाल ही में जारी एक रिनपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ऐसे टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज रहा है। इसकी वजह से उनसे टैक्स छूट के दावों से जुड़े दस्तावेज की मांग की जा रही है।
फर्जी डॉक्यूमेंट पर होगी कार्रवाई-
आयकर विभाग की ओर से फर्जी डॉक्यूमेंट पर काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। इसकी लिए विभाग की ओर से धड़ाधड़ नोटिस को भेजा जा रहा है। आयकर विभाग की जिन फर्जी डॉक्यूमेंट (fake HRA receits kya h) पर नजर है उसमें हाउस रेंट रिसीट, ऑफिशियल ड्यूटी करने के लिए हेल्पर हायर करने और होम लोन को चुकाने के लिए यूज की गई ब्याज की रिसीट को शामिल किया गया है।
ये नोटिस एसेसमेंट ईयर (assessment year) 2022-23 से संबंध रखता हैं और ये नोटिस आईटी कानून की धारा 133(6) के तहत जारी किए गए हैं। इसके साथ ही टैक्स एसेसिंग ऑफिसर को किसी खास अवधि के दौरान किए गए ट्रांजैक्शन्स के कुछ डिटेल्स और जानकारी को भी मांगने का अधिकार है।
इस धारा के तहत टैक्स से मिलेगी छूट-
जो भी नौकरीपेशा लोग आयकर विभाग की ओर से आईटी एक्ट की धारा 10 (13A) के तहत किसी भी घर को किराए पर लेते हैं तो उन्हें टैक्स से छूट (tax exemption) का फायदा होता है। इस कानून के तहत अगर आपके मकान का कियारा एक साल में एक लाख रुपये से ज्यादा है तो इस परिस्थिति में मकान मालिक को पैन कार्ड देना होगा। वहीं अगर किराया 1 लाख रुपये से कम है तो ऐसी परिस्थिति में आपको PAN (Permanent account number) कार्ड को देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में लोग 1 लाख से कम किराया दिखाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम से फर्जी रेंट रिसीट (rent receipt) को तैयार करा देते हैं लेकिन अब ऐसा करने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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इन लोगों पर होगी कार्रवाई-
कई बार इनकम टैक्स (tax se bachne ke tarike) विभाग के द्वारा एक ओर नए तरीके का फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। इसमें वे लोग जिनका अपना घर है, वे भी रेंट स्लिप लगाकर टैक्स की छूट ले सकते हैं। आयकर विभाग की ओर से कंप्यूटर डेटा की भी जांच की जा सकती है। ऐसे में अब इन लोगों की पहचान की जा रही है और इन लोगों को नोटिस (income tax notice) भेजा जा रहा है। सीबीडीटी के सेंट्रल एक्शन प्लान के अनुसार फील्ड ऑफिसर्स टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया जाता है। इस तरह के फर्जीवाड़े में शामिल टैक्सपेयर्स (taxpayers update) के साथ-साथ उन्हें टैक्स भरने में भी मदद दी जा सकती है।