Income Tax : अब प्रोपर्टी खरीदने और बेचने से पहले देनी होगी जानकारी, वरना 100 प्रतिशत मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस
Income Tax Rules : प्रोपर्टी खरीद-बेच का कार्य बड़े वित्तीय सौदों में शामिल है। अधिकतर लोग प्रोपर्टी खरीदने व बेचने के दौरान किए जाने वाले लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग (income tax department) को देते ही नहीं हैं, जो उनको बाद में भारी पड़ता है। अब प्रोपर्टी लेने व बेचने से पहले इस बारे में विभाग को सूचित करना होगा, नहीं तो 100 प्रतिशत आयकर विभाग का नोटिस (IT notice rules) मिलना तय है। इसे लेकर विभाग ने नियम भी तय किए हैं, आइये जानते हैं इस बारे में डिटेल से खबर में।

HR Breaking News - (income tax)। हर शहर व कस्बे में प्रोपर्टी खरीदने व बेचने (property purchasing tips) का कार्य खूब हो रहा है। लेकिन कम ही लोग इस बारे में जानते हैं कि इस कार्य को लेकर आवश्यक जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है।
अनदेखी करने पर आयकर विभाग (Income tax ke niyam) का शिकंजा तो कसेगा ही, नोटिस का जवाब भी देना होगा। अगर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो आप और भी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए पहले ही इन नियमों को जान लें।
प्रोपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए नियम
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी अचल संपत्ति को 30 लाख से ऊपर की कीमत में खरीदा या बेचा जाता है तो इसकी जानकारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार (Property Registrar) और सब रजिस्ट्रार को देनी होगी।
रजिस्ट्रार यह जानकारी आयकर विभाग के पास भेजते हैं। अगर आपने 30 लाख की प्रोपर्टी (property buying tips) को कैश में खरीदा है तो आपको नोटिस आ सकता है।
2- विदेशी मुद्रा बेचने पर नियम
एक वित्त वर्ष में विदेशी मुद्रा बेचने पर भी नियम (foreign currency selling Rules ) लागू किए गए हैं। किसी विदेशी मुद्रा की बिक्री से आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक रिटर्न पाते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को आईटीआर (income tax return) के जरिये इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है।
बैंक खाते से ट्रांजेक्शन करने का नियम
अगर आपका सेविंग और करंट अकाउंट (bank account news) है तो उसमें कैश जमा कराने व निकलवाने के भी नियम तय किए गए हैं। एक वित्त वर्ष के दौरान किसी सेविंग खाते में 10 लाख रुपये से अधिक की ट्रांजेक्शन (cash transaction rules) की जाती है तो आईटी विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।
करंट अकाउंट के लिए यह लिमिट एक वित्तीय साल में 50 लाख रुपये है। इससे अधिक ट्रांजेक्शन () होने पर विभाग का नोटिस (notice on cash transaction) आ सकता है। इस बारे में आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी जरूरी होती है।
फिक्स्ड डिपॉजिट में न कराएं इतना कैश जमा
फिक्स्ड डिपॉजिट (fixed deposit) में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि कोई ग्राहक नकद जमा कराता है तो बैंक (bank news) को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ती है।
ऐसे में आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है। इसलिए नोटिस से बचना है तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD cash deposit rules) में इतना कैश जमा न कराएं।
क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान का नियम
क्रेडिट कार्ड (credit card rules) का बिल अगर आप कैश में पे करते हैं और यह 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको नोटिस आ सकता है। इस बारे में आयकर विभाग (IT department news) को सूचना देनी जरूरी होती है, जानकारी छिपाए जाने पर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है।
एक वित्त वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड के बिल पर 10 लाख रुपये से अधिक का सेटलमेंट (loan settlement) किया जाता है तो भी आयकर विभाग को इस बारे में बताना होगा, नहीं तो आपको नोटिस (IT notice) आ सकता है।
स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करने पर नियम
अगर आप म्यूचुअल फंड (mutual funds), स्टॉक या बॉन्ड में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश (investment rules) कैश में करते हैं तो आपको नोटिस आ सकता है।
इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है, विभाग से मिले नोटिस का आपको तय समय में जवाब (how to reply IT notice) देना होगा।
इस तरह से फंस सकते हैं विभाग के शिकंजे में
इनकम टैक्स विभाग हर ट्रांजेक्शन (online transaction rules) पर नजर रखता है। फिर यह चाहे कैश में हो या ऑनलाइन। खाते में पैसे जमा कराने से लेकर पैसों की निकासी करने तक का रिकॉर्ड विभाग के पास पहुंच जाता है।
विभाग एनुअल इनफॉर्मेशन रिटर्न स्टेटमेंट (Annual Information Return Statement) में ग्राहक की हर ट्रांजैक्शन की जानकारी प्राप्त कर लेता है। अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं या आय को छिपाते हैं तो तुरंत पकड़ में आ जाएंगे।
फंस सकते हैं जरा सी गड़बड़ी में
बैंकिंग सिस्टम के फॉर्म 26AS के पार्ट ई में सभी बड़ी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। इससे आप गड़बड़ी करने पर फंस सकते हैं और आपको नोटिस (income tax ka notice) आ सकता है। विभाग का नोटिस मिलने पर सवाल का जानें व उसका सही से जवाब दें। कोई जानकारी छिपाना आपको भारी पड़ सकता है।