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Income Tax Return: क्या गलती करने के बाद दोबारा फाइल कर सकते हैं ITR? जानिए क्या है ITR-U और इसका पूरा प्रोसेस

Income tax Return Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन काफी पास आ गयी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है की लोग जल्दबाजी में आईटीआर फाइल (ITR file 2024) करने में गड़बड़ी कर देते है। अगर आप भी उन लोगों में शामिल है तो आज हम जानेंगे की क्या आईटीआर को दोबारा फाइल किया (Updated ITR file process) जा सकता है? और इसके लेकर सरकार ने क्या-क्या निया बनाई हुए है। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते है इसके बारे में-

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HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)।  क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई गलती की है? अब आप इसे फिर से फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जिसे ITR-U के नाम से भी जाना जाता है, पहले से दाखिल ITR में (Income tax return file 2024) की गई गलतियों या चूक को सुधारने का एक तरीका है। यह अनिवार्य रूप से आपको किसी खास एसेसमेंट ईयर के लिए अपना रिटर्न फिर से दाखिल करने की अनुमति देता है। यह इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 139 में सबसेक्शन 8A में है। जो अपडेटेड रिटर्न दाखिल (ITR 2024) करने की अनुमति देता है। 2022 में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया कि टैक्सपेयर संबंधित एसेसमेंट ईयर के अंत से दो साल के भीतर यह अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जो अतिरिक्त टैक्स के भुगतान के अधीन है।

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अपडेटेड टैक्स रिटर्न प्रावधान-

इस प्रावधान की शुरुआत केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह प्रावधान टैक्सपेयर्स को टैक्स उद्देश्यों के लिए अपनी (Updated Income Tax Return) आय का सही एसेसमेंट करने में किसी भी चूक या त्रुटि को सुधारने की अनुमति देगा। उन्होंने आगे बताया कि ऐसे मामलों में जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक्सपेयर द्वारा छूटी हुई आय की पहचान करता है, इसमें आमतौर पर एक लंबी न्यायनिर्णयन प्रक्रिया (ITR-U kya hai) शामिल होती है। प्रस्ताव का उद्देश्य टैक्सेयर्स में विश्वास पैदा करना है। उन्होंने कहा था कि यह स्वैच्छिक टैक्स अनुपालन की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है।

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अपडेटेड ITR कौन कर सकता है दाखिल?

इनकम टैक्स इंडिया द्वारा अपनी वेबसाइट पर उल्लिखित डिटेल के मुताबिक यह खंड निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न जमा (Updated Return) कर सकता है, भले ही उन्होंने लागू एसेसमेंट ईयर के लिए पहले मूल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया हो। संबंधित एसेसमेंट ईयर के समापन से 24 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके तहत अपडेटेड रिटर्न जमा (Updated ITR) नहीं किया जा सकता है। आप एसेसमेंट ईयर (एवाई) 2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21) के लिए ITR-U 31 मार्च 2025 तक दाखिल कर सकते हैं। आप एसेसमेंट ईयर 2022-23 (वित्तीय वर्ष 2021-22) के लिए ITR-U 31 मार्च 2026 तक दाखिल कर सकते हैं।

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इस स्थिती में नहीं कर सकते ITR-U फाइल

अगर अपडेटेड रिटर्न किसी नुकसान की रिपोर्ट करने वाले रिटर्न से संबंधित है, तो उसे जमा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न दाखिल  (Updated ITR Process) करना स्वीकार्य नहीं है, अगर ऐसा करने से टैक्सपेयर द्वारा दाखिल ऑरिजनल, संशोधित या बिलेडेट रिटर्न के आधार पर गणना की गई टैक्स देयता कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त अपडेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है, अगर इससे टैक्सपेयर (ITR file kaise kare)  द्वारा दाखिल ऑरिजनल संशोधित या बिलेटेड रिटर्न के आधार पर देय रिफंड में वृद्धि होती है।

 

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अपडेटेड ITR फाइल का प्रोसेस

  • ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइलिंग विधियों में से किसी एक को चुनें।

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। (ITR filing process) 

  • अपने अकाउंट में लॉग इन करें।

  • ITR-U फॉर्म चुनें और फाइलिंग प्रक्रिया शुरू करें।

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ITR-U फॉर्म डाउनलोड करें। (ITR-U form) 

  • फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।

  • सुनिश्चित करें कि सभी त्रुटियां या चूक ठीक कर दी गई हैं।

  • आय, कटौती और छूट के प्रूफ जैसे जरूरी दस्तावेज संलग्न करें। (Tax deduction) 

  • किसी भी बकाया टैक्स को जमा करें।