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Income tax : इनकम टैक्स बिल में ITR दाखिल करने की तारीख में हुआ बदलाव! जानिये नया अपडेट

new income tax bill 2025 : हर सैलरीड क्लास और कारोबारी व्यक्ति को टैक्सेबल  इनकम पर आईटीआर भरते हुए इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में अगर आप भी टैक्स का भुगतान करने के लिए आईटीआर (ITR filling date) को भरते हैं तो ये खबर आपके काफी काम की हो सकती है। दरअसल अब नए इनकम टैक्स बिल के तहत ITR दाखिल करने की तारीख में भी बदलाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसमें बदलाव होने से टैक्सपेयर्स को काफी ज्यादा राहत मिलेगी।

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 income tax return : इनकम टैक्स बिल में ITR दाखिल करने की तारीख को लेकर क्या हुआ बदलाव, जानिये पूरी डिटेल

HR Breaking News- (income tax bill deadline) केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया था। बजट सत्र के दौरान सरकार ने नया इनकम टैक्स बिल लाने का भी ऐलान किया था। जानकारी के लिए बता दें कि अब सरकार ने नए इनकम टैक्स बिल (income tax bill rules) को लोकसभा में पेश कर दिया है। 

इस बिल में ITR दाखिल करने की तारीख में भी बदलाव पर भी चर्चा है। जहां अब तक एक ओर टैक्सपेयर को 31 जुलाई तक आईटीआर को फाइल करना होता था, आइए जानते हैं नए बिल में आईटीआर भरने को लेकर क्या प्रावधान है। 

 


 
फिलहाल ये हैं नियम-


अगर मौजूदा समय के नियमों के बारे में बात करें तो इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) विभिन्न कैटेगरी में फाइल किया जाता है। इसके लिए अगर आखिरी डेट के बारे में बात करें है तो जिन इंडिविजुअल या टैक्सपेयर्स (update for taxpayer) के अकाउंट का ऑडिट होना जरूरी नहीं है, उनके लिए आईटीआर को दाखिल करने की आखिरी को 31 जुलाई तय की गई है। 

ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने वालों के लिए ITR भरने की ये है तारीख-

इसके अलावा जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स का ऑडिट (Audit of accounts of taxpayers) किया जाना जरूरी होता है, उन्हें इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक जमा करनी होती है। ऑडिट रिपोर्ट (Audit report kya h) जमा होने के बाद टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर को आयकर रिटर्न फाइल करना होता है।

 

क्या होगा तारीख में बदलाव
हाल ही में प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब नए इनकम टैक्स बिल 2025 (income tax bill 2025) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की डेडलाइन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए विधेयक में भी रिटर्न (how to fill ITR) को फाइल करने की आखिरी तारीख को पहले जैसा ही रखा जाने वाला है। 


 


इंटरनेशनल ट्राजैक्शन टैक्सपेयर्स के लिए ये है डेडलाइन-

इसके अलावा अगर इंटरनेशनल ट्राजैक्शन वाले टैक्सपेयर्स (update for taxpayers) को असेसमेंट ईयर की 31 अक्टूबर की तारीख तक ऑडिट रिपोर्ट को जमा करना होता है और ऑडिट रिपोर्ट को जमा होने करने के बाद वे 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) को दाखिल कर सकते हैं।


विलंबित आईटीआर पर भरना होगा इतना जुर्माना-

अगर कोई टैक्सपेयर्स अपनी तय कैटेगरी की समयसीमा (ITR filling deadline) से पहले रिटर्न को दाखिल नहीं करता है तो उसे विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिल जाती है। ITR को आखिरी 31 दिसंबर तक भरा जा सकता है। विलंबित आईटीआर (ITR late filling charge) को दाखिल करने पर करदाता को 5000 रुपये तक का जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है। 


डेडलाइन को बढ़ाए जाने की हो रही हैं मांग-

टैक्सपेयर्स द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन (deadline of ITR filling) में राहत देने की लगातार मांग की जा रही है। दरअसल, सैलरीड टैक्सपेयर्स को आमतौर पर 15 जून तक एंप्लायर से फॉर्म 16  दिया जाता है। एक बार जब आप उन्हें फॉर्म 16 (Form 16 kya h) दिया जाता है तो अपनी जरूरत के मुताबिक अन्य दस्तावेज जैसे कि कैपिटल गेन डिटेल, ब्याज से होने वाली कमाई (tax on income) का विवरण आदि को इकठ्ठा करना होगा। ऐसे में सैलरीड टैक्सपेयर्स को आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 45 दिनों से अधिक का समय नहीं मिलता है।

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