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Income Tax : टैक्सपेयर्स को अब धारा 80C के तहत नहीं मिलेगी 1.5 लाख की छूट, जान लें बड़ा अपडेट

New Income Tax Bill 2025 : केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था। इस बजट में केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया था। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने नए इनकम टैक्स बिल (Income tax bill) को पेश करने का ऐलान किया है। इस बिल में सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 80C को खत्म कर दिया है। इस धारा के तहत टैक्सपेयर को 1.5 रुपये तक की छूट दी जाती है। 
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Income Tax : टैक्सपेयर्स को अब धारा 80C के तहत नहीं मिलेगी 1.5 लाख की छूट, जान लें बड़ा अपडेट

HR Breaking News - (Section 80C of Income Tax)। भारत मे रहे रहे कर व्यक्ति को इनकम टैक्स का भुगतान करता होता है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा समय-समय पर टैक्सपेयर के लिए कई तरह के अपडेट जारी किये जाते हैं। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग (income tax department) द्वारा टैक्सपेयर्स के लिए धारा 80 सी को खत्म कर दिया गया है। इस वहज से अब लोगों के बीच ये कनफ्यूजन है कि अब इस धारा के तहत मिलने वाली छूट टैक्सपेयर्स को मिलेगी या फिर नहीं। आइए विस्तार से जानते हैं इनकम टैक्स बिल से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में। 

सरकार ने बंद किया नियम-

इन दिनों आयकर कानून में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बदलाव की वजह से टैक्सपेयर्स (Update for taxpayers) को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 80C (Section 80C closed) को खत्म कर दिया है। इस धारा के तहत करदाताओं को 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाती थी यानी टैक्सपेयर्स अपनी सैलरी में से 1.5 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स को बचा सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने इसे खत्म कर दिया है।

जानिये क्या है नया इनकम टैक्स बिल-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा हाल ही में संसद में इनकम टैक्स प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को किया गया है। इन बदलावों का मकसद टैक्स के नियमों को और भी ज्यादा आसान बनाना है। इसके कारण लोग इन टैक्स (new tax rules) के नियमों को काफी आसानी से समझ सकते हैं। 


प्रस्ताव में इनकम टैक्स स्लैब में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव को किया गया है। फिलहाल नये इनकम टैक्स बिल समीक्षा के दौर में है और जल्द ही नए टैक्स कानून (new tax laws) के रूप में लागू किया जा सकता है। इस प्रस्ताव पर टैक्सपेयर्स के बीच काफी चर्चाएं हो रही है।

धारा 80C के तहत टैक्सपेयर्स को होता था लाभ-

पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 80C के तहत टैक्सपेयर्स को कई तरह की योजनाओं (best investment plan) में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स राहत दी जाती थी। 


इस स्कीम में इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS benefits), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund), जीवन बीमा प्रीमियम, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और टैक्स-सेवर डिपॉजिट स्कीम को शामिल किया गया था। इनकम टैक्स का ये प्रावधान उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद था, जो अपनी कर देनदारी (tax liability) को कम करने के बारे में विचार कर रहे थे।

अब ऐसे होगा लाभ-

केंद्र सरकार द्वारा इनकम टैक्स बिल में एक बड़े बदलाव को किया गया है। धारा 80C (Section 80C ke faide) के तहत मिलने वाली कुछ छूट अब नई धारा 123 के तहत दी जाएंगी। इसके मुताबिक अब व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (hindu undivided families) को वर्ष में किए गए योग्य निवेशों पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।

 यह छूट निर्धारित सीमा (tax relief) तक ही लागू होगी। नए इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्स छूट प्राप्त करना पहले की तुलना में और भी ज्यादा आसान होने वाला है।