Income Tax : टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने जारी किए निर्देश

HR Breaking News - (Income Tax Rule)। आधार कार्ड और पैन कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब हाल ही में इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट की ओर से पैन कार्ड होल्डर्स के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। आयकर विभाग की ओर से ये दिशा -निर्देश बजट 2025 में किए गए बदलावों के तहत उठाए गए हैं। सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax Act 1961)की धारा 139एए(2ए) के तहत इन निर्देश को जारी किया है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस अपडेट के बारे में।
इनकम टैक्स विभाग के निर्देश-
दरअसल, इस अपडेट के मुताबिक अगर आपने भी अपने पैन कार्ड को आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल (Use of Enrolment ID) करके हासिल किया है, तो आपको अब 31 दिसंबर 2025 तक इसे अपने ऑरिजिनल आधार नंबर के साथ अपडेट करना अनिवार्य है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से आधार नंबर (Aadhaar Card News) की जगह आधार एनरोलमेंट आईडी की इजाजत देने वाला प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है।
जानिए क्या है पैन कार्ड-
पैन कार्ड (PAN Card News) एक अहम दस्तावेज है। परमानेंट अकाउंट नंबर आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाने वाला एक यूनिक 10-डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है। दरअसल, यह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (High Value Financial Transactions) करने और निवेशों को जोड़ने के लिए बेहद जरूरी है।
क्या होता है आधार -
अब बात आती है आधार कार्ड (Aadhar card kya hai) की जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। बैंक में काम हो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो। आधार कार्ड के बीना पॉसिबल नहीं है। आधार एक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India) जारी करता है। यह पहचान और पते के प्रूफ के तौर में काम करता है।
कैसे करांए पैन कार्ड अपडेट-
अब आपको करना यह होगा कि आपको अपना PAN 1 अक्टूबर 2024 से पहले अपने पैन कार्ड में ऑरिजिनल आधार नंबर सबमिट (Submit original Aadhaar number in PAN card) करना होगा।
इसको आप 31 दिसंबर, 2025 की समय-सीमा से पहले इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसियल के जरिए अपडेट करा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपडेट (How to update PAN card) न कराने पर आपके PAN से जुड़ी टैक्स फाइलिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।