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Income Tax : ये है लास्ट डेट, इससे पहले File करदे ITR , नहीं तो लगेगा जुर्माना

1 अप्रैल 2023 से आप ITR फाइल कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट से पहले आपको इनकम टैक्स भरना है नहीं तो आपके ऊपर तगड़ा जुर्माना लगेगा।  आइए डिटेल में जानते हैं पूरी खबर 

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इस तारीक से पहले भर दें ITR नहीं तो लगेगा जुर्माना

HR Breaking News, New Delhi : वित्त वर्ष 2022-23 में की गई आय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. नए असेसमेंट ईयर 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू होगा. इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख के बारे में भी सबको जानकारी होनी चाहिए. आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई है. वहीं ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस तारीख के बाद आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है.

ITR फाइलिंग
पिछले सालों में देखा गया कि सरकार ने विभिन्न कारणों से ITR फाइलिंग की नियत तारीखों को बढ़ाया है. हालांकि, इस साल उम्मीद है कि आखिरी तारीख में कोई विस्तार नहीं होगा. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए नए आईटीआर फॉर्म को एक महीने से भी पहले अधिसूचित किया है. नए आईटीआर फॉर्म सीबीडीटी के जरिए 10 फरवरी को अधिसूचित किए गए थे और आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न
चूंकि असेसमेंट ईयर 2023-24 एक अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसलिए टैक्सपेयर्स 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2023-24 में की गई इनकम का रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. रिटर्न फाइलिंग की सुविधा 31 जुलाई तक उपलब्ध होगी. अगर इस तारीख तक आईटीआर नहीं दाखिल कर पाते हैं तो लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने का विकल्प आता है. ऐसे में जो लोग 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं उनको आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना दाखिल करना होगा.

आईटीआर कहां फाइल करें
आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर आईटीआर फाइलिंग की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है. वेबसाइट विशिष्ट इनपुट प्रदान करके व्यक्तिगत और वेतनभोगी करदाताओं के लिए अपने स्वयं के रिटर्न दाखिल करना आसान बनाती है.

आईटीआर फॉर्म में नया क्या है?
इनकम टैक्स विभाग के जरिए अधिसूचित नए आईटीआर फॉर्म में क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय के लिए एक अलग शेड्यूल शामिल है. सरकार ने बजट में क्रिप्टो आय के कराधान के लिए नियमों की घोषणा की थी.