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Income Tax : 4 से 8 और 8 से 12 लाख की कमाई वालों को देना होगा इतना टैक्स, अपनी सैलरी के हिसाब से समझ लें पूरा गणित

Income Tax Update : देश में रह रहे हर व्यक्ति को इनकम टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में अक्सर लोगों को इस बात की क्नफ्यूजन होती है कि उन्हें अपनी आय पर कितने टैक्स (latest update for taxpayers) का भुगतान करना होता है। आज हम आपको  4 से 8 और 8 से 12 लाख की कमाई वालों को कितने टैक्स का भुगतान करना होगा इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं सैलरी के हिसाब से पूरे गणित के बारे में।

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Income Tax : 4 से 8 और 8 से 12 लाख की कमाई वालों को देना होगा इतना टैक्स, अपनी सैलरी के हिसाब से समझ लें पूरा गणित

HR Breaking News - (Income Tax Latest Update)। देश में हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में पे करना होता है। इनकम टैक्स विभाग द्वारा समय-समय पर इनकम टैक्स के नियमों (Income Tax Rule) में बदलाव किया जाता है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स की लिमिट को बदलाव कर दिया है। इसके हिसाब से अब आय के मुताबिक टैक्स की लिमिट में बदलाव कर दिया है। आइए खबर में जानते हैं टैक्सपैयर के लिए जारी इस नए अपडेट के बारे में।

न्यू टैक्स रिजीम के लाभ-


यूनियन बजट 2025 (Union budget 2025) में सरकार ने आम लोगों के लिए खासतौर पर मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास लोगों के लिए इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ी राहत दी है। न्यू टैक्स रिजीम को और भी ज्यादा आसान और लाभकारी बनाने के लिए टैक्स स्लैब (New tax slab) में एक बड़ा बदलाव किया गया है।

4 लाख रुपये तक की सालाना आय (tax on 4 lakh income) पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
4 लाख से 8 लाख रुपये तक की आय होने पर 5 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होता है। 
8 लाख से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
12 लाख से 16 लाख रुपये तक की आय (tax on 15 lakh income) पर 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
16 लाख से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
20 लाख से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
24 लाख से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स (tax on 24 lakh income) का भुगतान करना होगा। 

इस हिसाब से  12 लाख की आय होगी टैक्स फ्री-


इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A (Section 87A of the Income Tax Act) के तहत, टैक्स रिबेट देने के प्रावधान को बनाया गया है। बजट 2025 में इस छूट की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अगर अब अगर किसी व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 12 लाख या उससे कम है, तो उसे जो टैक्स बनता है उसे पूरी तरह रिबेट (Tax rebate) के जरिए माफ कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि टेक्निकली टैक्स लगेगा जरूर जैसे 8 से 12 लाख पर 10 प्रतिशत), लेकिन आपको उतनी ही छूट दे दी जाएगी। इसके फलस्वरूप आपकी टैक्स देनदारी भी जीरो हो जाएगी।

12 लाख की आय पर टैक्स कैलकुलेशन-


अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपये हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपके लिए इस बात को जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आपको वास्तव में टैक्स क्यों नहीं देना पड़ रहा है। आइए इसे कैलकुलेशन (tax calculation in New Tax Regime) की  मदद से समझते हैं। 


Gross Income- 12,00,000 रुपये


स्टैंडर्ड डिडक्शन- 75,000 रुपये(सैलरीड क्लास को मिलने वाली छूट)
टैक्सेबल इनकम- 12,00,000-75,000 = 11,25,000 रुपये
अब 11.25 लाख रुपये पर New Tax Regime के मुताबिक टैक्स लगेगा।
4,00,001 - 8,00,000 तक 5 प्रतिशत टैक्स यानी 4 लाख × 5 प्रतिशत = 20,000 रुपये
8,00,001 - 11,25,000 तक 10 प्रतिशत टैक्स यानी 3.25 लाख × 10 प्रतिशत = 32,500 रुपये
कुल टैक्स (रिबेट से पहले)- 20,000 + 32,500 = 52,500 रुपये

इस हिसाब से अगर आपकी टैक्सेबल इनकम (taxable income) 12 लाख रुपये से कम हइै तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत, सरकार आपको पूरे 60,000 रुपये तक के टैक्स की छूट देने वाली है। इसका मतलब है कि अगर 52,500 रुपये टैक्स (tax update) बनता है तो पूरा का पूरा टैक्स माफ कर दिया जाएगा। 


जानिये क्या होती है टैक्स रिबेट-


जब आप अपनी सालाना इनकम पर टैक्स की कैलकुलेशन (Income Tax calculation) करते हैं तो कुछ परिस्थितियों में सरकार आपको टैक्स रिबेट यानी टैक्स में राहत  को प्रदान करती है। ये सुविधा खासतौर पर मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स के लिए बनाई जाती है।

सेक्शन 87ए के तहत, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम (taxable income) एक तय सीमा से कम है, तो आपको कुल टैक्स से सीधे छूट दी जाती है। वहीं, बजट 2025 में सरकार ने टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ा दिया है। अगर किसी की टैक्सेबल इनकम (IT calculation for 12 lakh income) 12 लाख रुपये या उससे कम है, तो उसे 60,000 रुपये तक का टैक्स रिबेट दिया जाता है।