Income Tax : घर में कैश रखने की क्या है लिमिट, जान लें नियम वरना पड़ जाएगा इनकम टैक्स का छापा
Income Tax : डिजिटल लेनदेन बढ़ा है, पर नकद भुगतान अब भी लोकप्रिय है. कई लोग महीने भर का खर्च एक बार में एटीएम से निकाल लेते हैं, वहीं कई महिलाएं अपनी बचत बैंक के बजाय घर पर ही रखती है. ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर वे घर में कितना कैश रख सकते है-

HR Breaking News, Digital Desk- (Income tax) कोविड के बाद डिजिटल लेनदेन बढ़ा है, पर नकद भुगतान अब भी लोकप्रिय है. कई लोग महीने भर का खर्च एक बार में एटीएम से निकाल लेते हैं, वहीं कई महिलाएं अपनी बचत बैंक के बजाय घर पर ही सहेजती हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि घर में कैश रखने के बारे में इनकम टैक्स का क्या नियम है? चलिए आज उसी के बारे में जानते हैं.
घर में कितना कैश रख सकते हैं?
आप अपने घर में कितनी भी नकद राशि रख सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या घर में एक लिमिट से ज्यादा कैश रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस (Income tax department notice) आ जाता है? इस सवाल का जवाब है, नहीं. लेकिन अगर कोई शख्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ जाए तो फिर उसे बताना होगा कि घर में मौजूद पैसों का सोर्स क्या है? (How much cash can you keep at home?)
जमा पैसे का वैलिड सोर्स डॉक्यूमेंट्स दिखाना अनिवार्य-
आयकर (Income Tax) नियमों के अनुसार, यदि आपके घर में जमा नकदी का वैध स्रोत है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है. बस आपको यह साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (documents) दिखाने होंगे कि पैसा सही तरीके से कमाया गया है. यानी, यदि आपके पास धन के स्रोत का उचित प्रमाण है, तो कोई समस्या नहीं होगी.
सही जानकारी न देने पर बढ़ सकती हैं मुश्किलें-
अगर आप घर में रखे कैश (cash) का हिसाब नहीं दे पाते हैं, तो जांच एजेंसियां भारी जुर्माना लगा सकती हैं. नोटबंदी के बाद से आयकर नियमों के अनुसार, यदि आपके पास अघोषित नकदी (undisclosed cash) मिलती है, तो बरामद राशि का 137 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा सकता है.
टैक्स चोरी करने पर जब्त हो सकता है जमा पैसा-
सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) या सीबीडीटी और प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी (ED) ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है. अगर ऐसे में व्यक्ति के पास जमा कैश का लेखा-जोखा आईटीआर (ITR) में सही तरह से किया गया हो तो वह कैश जब्त नहीं किया जा सकता.
लेकिन अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है या वो व्यक्ति टैक्स नहीं भरता या टैक्स चोरी कर रहा होता है तो इनकम टैक्स रेड आयकर की धारा 132 के तहत ये एजेंसियां छापा मारकर (Income Tax Raid) उसके घर से भारी मात्रा में बरामद कैश जब्त कर सकती है.
कैश से जुड़ी दूसरी जरूरी बातें-
बैंकिंग और खरीद के लिए नए नियमों के अनुसार, आपको 50 हजार रुपये से अधिक नकद निकालने या जमा करने पर अपना पैनकार्ड (pancard) दिखाना होगा. वहीं, 2लाख रुपये से अधिक की नकद खरीदारी के लिए, आपको पैन और आधारकार्ड (aadhar card) दोनों की कॉपी देनी होगी.