Income Tax : घर में इस लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकते सोना, जानिए इनकम टैक्स के नियम
Income Tax : भारत में सोना पहनने और खरीदने का अत्यधिक शौक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है की आप घर में कितना सोना रख सकते हैं? गोल्ड को लेकर क्या कोई नियम है, या नहीं, आइए हम आपको बताते हैं गोल्ड को लेकर क्या है सरकारी नियम-
HR Breaking News, Digital Desk- (Gold) भारत में सोना पहनने और खरीदने का अत्यधिक शौक है। इसे समृद्धि और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। शुभ अवसरों पर सोना खरीदने से भाग्य में वृद्धि की धारणा आम है। भारतीय समाज में सोने को सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा जाता है। (gold investmnet)
यह आर्थिक सुरक्षा का एक साधन बन गया है। घर-घर में सोने की उपस्थिति है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाती है। सोना न केवल सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है की आप घर में कितना सोना रख सकते हैं? गोल्ड को लेकर क्या कोई नियम है, या नहीं, आइए हम आपको बताते हैं गोल्ड को लेकर क्या है सरकारी नियम।
घर पर सोना रखने की लिमिट-
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की तरफ से घर पर सोना रखने के लिए अलग से गाइडलाइन दी हुई है, जिसका पालन करके आप डिपार्टमेंट की नजरों से बच सकते हैं। इंडिया में गोल्ड की लिमिट का फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) करता है।
CBDT द्वारा निर्धारित लिमिट-
विवाहित महिलाएं: इनकम टैक्स अधिनियम (Income tax act) के नियमों के अनुसार, एक विवाहित महिला सिर्फ 500 ग्राम तक ही सोना रख सकती है। इससे ज्यादा सोना पाने पर आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
अविवाहित महिलाएं: अगर आप अविवाहित महिला है तो अधिनियम के अनुसार आप केवल 250 ग्राम सोना रखने का अधिकार रखती हैं।
पुरुष: भारत में चाहे पुरुष की शादी हुई हो या नहीं हुई हो उसे केवल 100 ग्राम सोना रखने का अधिकार है।
सरकार की तरफ से यह लिमिट सेट की गई है और अगर आपके पास इस लिमिट (limit) से ज्यादा सोना पाया जाता है तो सरकार आपसे सवाल जवाब करने का अधिकार रखती है और आपको उन सवालों का सबूत के साथ जवाब देना होगा।
विरासत में मिले सोने पर कितना लगता है टैक्स?
कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या विरासत में मिले गोल्ड (gold) पर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अनुसार, यदि सोना विरासत में मिला हो या टैक्स फ़्री आय (tax free income) से खरीदा गया हो, तो यह तब तक टैक्स के दायरे में नहीं आता जब तक यह कानूनी रूप से निर्धारित लिमिट के भीतर है। इसलिए, सही जानकारियों के साथ अपनी विरासत का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
गोल्ड बेचने पर कितना % टैक्स?
घर पर रखे सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन यदि आप सोना बेचते हैं, तो टैक्स देना आवश्यक है। जब आप सोने को तीन साल या उससे अधिक समय तक रखते हैं और फिर बेचते हैं, तो आपको प्राप्त लाभ पर Long Term Capital Gain Tax देना होगा। इस स्थिति में, लाभ पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लागू होता है। इसलिए, सोने के बिक्री से पहले टैक्स प्रावधानों को समझना जरूरी है।
आप सोना तीन साल के अंदर बेचते हैं, तो प्रॉफिट (profit) को आपकी करंट ईयर की इनकम में जोड़ा जाएगा और आपकी पर्सनल इनकम पर टैक्स स्लैब (tax slab) के हिसाब से टैक्स लगेगा।
