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ITR Filling 2024: एक छोटी सी गलती और New Tax regime में फाइल करना पड़ जाएगा ITR फाइल, बचाव के लिए ऐसे करें फाइलिंग

ITR Filing Mistakes to avoid: जुलाई का महीना लगभग आधा ख़त्म हो गया है और साथ ही करीब आ रही इनकम टैक्स फाइल करने की डेडलाइन। दरअसल, टैक्स एक्सपर्ट की राय के अनुसार ITR जितनी (ITR deadline 2024) जल्दी हो सके फाइल कर देना चाहिए। बता दें, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपका रिफंड बनता है तो वो जल्द से जल्द प्रॉसेस (ITR Refund process) होकर आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर बैठते है तो आपको पुरानी टैक्स रिजीम के फायदों से भी हाथ धोना पद सकता है। आइए विस्तार से जानते है इनके बारे में- 

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ITR Filling 2024: एक छोटी सी गलती और New Tax regime में फाइल करना पड़ जाएगा ITR फाइल, बचाव के लिए ऐसे करें फाइलिंग

HR Breaking News, Digital Desk- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन शुरू हो गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न फाइल (Income tax return file) करने के आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। टैक्स एक्सपर्ट मानते हैं कि ITR जितनी जल्दी हो फाइल कर देना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका रिफंड (Income tax refund) बनता है तो वो जल्द से जल्द प्रॉसेस होकर आपको मिल जाएगा। वहीं, आखिरी समय के दिक्कतों से भी बचा जा सकता है। 

ये हैं एक्सपर्ट की राय

 

टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन का कहना है, ऐसे टैक्सपेयर जिनका रिफंड बनता है, उन्हें जल्दी जल्दी संभव हो ITR फाइल (ITR filing tips) कर देना चाहिए। आज के समय में ITRs जल्द प्रॉसेस होते हैं और रिफंड भी जल्दी मिल जाता है। कुछ मामलों में ITRs फाइल करने (how to file ITR) के दिन ही प्रॉसेस हो जाते हैं। 

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उनका कहते हैं, ITR जल्दी फाइल करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो जाती है तो आपको रिवाइज्ड रिटर्न (Revised ITR process) के जरिए उसे सुधरवाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक फाइल किया जा सकता है। 

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Old Tax Regime का नहीं मिलेगा फायदा

 

बलवंत जैन का कहना है, तय समय-सीमा में ITR फाइल करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के (old tax regime) बाद आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं होगा। यानी, आपको अपना ITR नए टैक्स रिजीम में ही फाइल करना होगा। ऐसे में अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन (old tax regime benefits) क्लेम किया है, तो उससे वंचित हो सकते हैं। 

 

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