ITR filing 2024: घर बैठे ऐसे कर सकते है ITR फाइल, जान लें ऑनलाइन फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
HR Breaking News, Digital Desk- चाहे आप नौकरीपेशा हो या बिजनेसमैन, आपको एक तय तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना (filing income tax return) करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है जो कि अब ज्यादा दूर नही है। चूकि आज 10 जुलाई है, तो जाहिर है आपमें से अधिकांश लोगों को आपका फॉर्म-16 भी मिल चुका होगा। जानकारों का कहना है कि किसी भी टैक्सपेयर्स को आखिरी तारीख में रिटर्न फाइल (return file last date) करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से त्रुटियों को कम करने के लिए आपके पास समय होता है।
वैसे तो आईटीआर फाइल करने के लिए आप चाहें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की सहायता से या खुद भी ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो यह भी अब बहुत आसान हो गया है। यह रिटर्न आपको आयकर विभाग की वेबसाइट के माध्यम से करना होता है। आइए जान लेते हैं ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस।
आयकर रिर्टन दाखिल करते वक्त हाथ में रखें ये दस्तावेज
जब कभी भी आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (file income tax return online at home) करने की सोचें तो उससे पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में तैयार रखें। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपके पास फॉर्म 16, फॉर्म 16ए, फॉर्म 26एएस, पूंजीगत लाभ विवरण, टैक्स-बचत निवेश का प्रमाण (Proof of tax-saving investment) आदि तैयार रहना चाहिए।
ये है आईटीआर भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस (Step by step process of filing ITR)
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
अपने पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।
'ई-फाइल' मेनू पर जाएं और 'आयकर रिटर्न' चुनें।
अपनी इनकम के आधार पर उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें (अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो ITR-1 या ITR-2)।
आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2024-25 चुनें।
फॉर्म में दर्ज सभी डेटा को वेरिफाई करें और सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद, आधार OTP या दूसरे उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करें।
अपना रिटर्न अपलोड करें और वेरिफाई करें।
किन-किन लोगों को भरना चाहिए ITR
अगर चैप्टर VI-A (जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80GGA, 80TTA/80TTB, आदि) की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती से पहले कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (ITR file forms) दाखिल करना होगा। साथ ही भारत के निवासी के रूप में, आयकर मकसद के लिए, अगर आप भारत के बाहर किसी संपत्ति के लाभार्थी स्वामी के रूप में स्वामी हैं या ऐसी किसी संपत्ति में आपकी रुचि है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) दाखिल करना होगा।