ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिफंड में हो रही देरी, जानिए कब तक आएगा पैसा, पढ़े पूरी डिटेल
ITR Filing 2025: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर. दरअसल आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयकर विभाग की ओर से फॉर्म भी मुहैया करा दिए हैं। आपके आईटीआर फॉर्म भरने के बाद कितने दिन में रिफंड मिलता है... आइए ये जान लेते है नीचे इस खबर में-

HR Breaking News, Digital Desk- (ITR Filing 2025) देशभर के करदाताओं ने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना शुरू कर दिया है। आयकर विभाग ने ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। समय पर ITR फाइल करने से आप कई तरह की परेशानियों और जुर्माने से बच सकते हैं। (ITR Filing Last Date)
समय से पहले आईटीआर फाइल करने पर आप जुर्माने से बच सकते हैं। जो लोग फाइल कर चुके हैं, वो लोग रिफंड का भी इंतजार कर रहे होंगे। कभी-कभी कुछ लोगों को रिफंड जल्दी मिल जाता है। वहीं कुछ लोगों को रिफंड आने में लंबा समय लग जाता है।
टैक्सपेयर्स के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना अनिवार्य है। ITR फाइल करने के बाद, इनकम टैक्स विभाग से अप्रूवल का इंतजार करना होता है। यह अप्रूवल निर्धारित करता है कि आपको अतिरिक्त टैक्स देना होगा या रिफंड मिलेगा। बिना विभाग की मंजूरी के रिफंड जारी नहीं किया जाता।
रिफंड मिलने के लिए 10 दिन का औसत समय-
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया था कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स रिफंड प्रक्रिया में बड़ा सुधार आया है। 2013-14 में जहां रिफंड जारी करने में औसतन 93 दिन लगते थे, वहीं अब यह समय घटकर मात्र 10 दिन रह गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सभी ITR (आयकर रिटर्न) 10 दिन में प्रोसेस नहीं होते। यह सुधार टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत है।
लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि 10 दिन का समय एक 'औसत' (Average) टाइम है, गारंटी नहीं। वहीं जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (tax return file) करने के बाद विभाग की ओर से 20 दिन रिफंड मिलना शुरू हो जाता है। वहीं असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 9 महीने के भीतर तक रिफंड जारी किया जा सकता है।
ये गलतियां हो सकती हैं रिफंड अटकने की वजह-
रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) ही फाइल नहीं करना होता है, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होता है। जब तक आप ITR उसे ई-वेरिफाई नहीं करेंगे, आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। ई-वेरिफिकेशन के बाद रिफंड (refund) आने में 4-5 हफ्ते का समय लग सकता है। इसलिए ये काम करना न भूलें।
पैन को आधार से लिंक न करना, आयकर विभाग (Income tax department) के ईमेल का जवाब न देना, टीडीएस का बेमेल होना, और गलत बैंक खाता विवरण जैसी त्रुटियां, ई-वेरिफिकेशन के अलावा आपके इनकम टैक्स रिफंड को रोक सकती हैं। इन सामान्य गलतियों से बचने के लिए विवरणों को दोबारा जांचना और विभाग के साथ संवाद करना महत्वपूर्ण है।