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ITR Filing Tips: ITR भरने से पहले जरूर चेक करें ये 5 चीजें, तगड़ी टैक्‍स बचत के साथ मिलेगा बंपर रिफंड

Income tax return Filing tips: जून का महीना शुरू हो गया है और साथ ही इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने का टाइम भी शुरू हो चुका है। दरअसल, धीरे-धीरे इसे भरने (ITR filing deadline)  की डेडलाइन भी नजदीक आ रही है। आपको बता दें, अगर आप नौकरी करते हैं तो रिटर्न भरते टाइम  कुछ जरुरी बातों का (tax saving tips) बेहद ध्‍यान रखना चाइए। आज इस खबर में हम आप ऐसी जबरदस्त टिप्स के बारे में बताएंगे जिन्हे अपनाकर आपके टैक्स की बचत तो होगी ही साथ ही आप रिफंड भी आसानी से मिलने वाला है। आइए खबर में विस्तार से जानते है-
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HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income Tax Return) भरने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हमेशा की तरह इस बार भी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। इनकम टैक्‍स विभाग ने हर तरह के करदाताओं (ITR Filing Process) के लिए अलग-अलग आईटीआर फॉर्म भी जारी कर दिया है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और कोई साइड बिजनेस नहीं करते हैं तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। नौकरीपेशा व्‍यक्ति के लिए आईटीआर भरने (Tips for ITR file 2024) की और क्‍या-क्‍या शर्तें हैं और उन्‍हें किन 5 बातों का सबसे ज्‍यादा ध्‍यान रखना चाहिए। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।

 

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ऐसे में ना भरे आईटीआर-1 फॉर्म 

नौकरीपेशा व्‍यक्ति की सालाना आमदनी अगर 50 लाख रुपये से कम है। साथ ही प्रॉपर्टी, फैमिली पेंशन, खेती-किसानी (अधिकतम 5 हजार तक) और एफडी जैसे स्रोत से कमाई होती है तो उन्‍हें आईटीआर-1 फॉर्म (ITR-1 form kya hai) भरना चाहिए। यह ध्‍यान रखना जरूरी है कि आईटीआर-1 फॉर्म में बिजनेस और प्रोफेशन से शामिल इनकम को नहीं भरा जाएगा। इसके अलावा आपको कैपिटल गेन होता है या एक से अधिक प्रॉपर्टी से इनकम लेते हैं अथवा लॉटरी या हॉर्स रेसिंग जैसी चीजों से पैसे कमाए हैं तो भी (Income tax department) आप आईटीआर-1 फॉर्म मत भरिएगा। इसके अलावा आपको कुछ और बातों का ध्‍यान रखना चहिए, जिसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं।

 

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 किस सेक्‍टर में करते हैं नौकरी
इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने से पहले यह ध्‍यान देने वाली बात है कि आप किस सेक्‍टर में नौकरी करते हैं। जैसे अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट (IT filing deadline) की नौकरी करता है तो उसकी सैलरी डिटेल अलग होती है। इसी तरह राज्‍य सरकार के कर्मचारी हैं अथवा प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करते हैं तो सैलरी का ब्रेक अप अलग तरह का होता है और आपको (how to file ITR) मिलने वाली टैक्‍स छूट भी इसी पर निर्भर करती है।

तैयार रखें ये जरूरी डॉक्‍यूमेंट
आईटीआर भरने के लिए फॉर्म-16 तो आपको नियोक्‍ता से मिल ही जाएगा। इसके अलावा एनुअल इनफॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS) भी डाउनलोड कर लीजिए। एचआरए क्‍लेम करने के लिए किराये की स्लिप तैयार रखें और अन्‍य निवेश की रसीद भी अपने पास रखें। आपको ये डॉक्‍यूमेंट (important document for ITR filing) अपलोड नहीं करने लेकिन जरूरत के लिए तैयार रखिए।

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टैक्‍स का मिलान है जरूरी
नौकरीपेशा का टैक्‍स अमूमन सैलरी से पहले ही टीडीएस या टीसीएस के रूप में कट जाता है, फिर भी आप इस टैक्‍स का मिलान अन्‍य डॉक्‍यूमेंट से जरूर कर लें। इसके लिए AIS और 26AS जैसे डॉक्‍यूमेंट से आप वास्‍तविक टैक्‍स का आकलन कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो आप इन डॉक्‍यूमेंट के जरिये उसे सुधार भी सकते हैं।

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ऐसे भरें पिछला रिटर्न
नौकरीपेशा को इनकम टैक्‍स‍ विभाग पिछले 2 साल का रिटर्न भरने का भी मौका देता है। अगर आप पिछले 2 साल में कोई भी रिटर्न (income tax return) भरना भूल गए या उसमें कोई गलती हो गई है तो आप छूटा हुआ रिटर्न फाइल करने के साथ अपडेटेड आईटीआर (ITR-U) भी भर सकते हैं।

रिफंड के लिए करें यह काम
आईटीआर भरने के बाद आपका रिफंड जल्‍दी और आसानी से मिल जाए, इसके लिए कुछ बातों का ध्‍यान (Income tax saving tips) रखना होगा। सबसे पहले तो यह चेक कीजिए कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं। इसके अलावा बैंक खाते को सत्‍यापित करना भी जरूरी है। सबसे जरूरी है कि आप सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। अगर गलत हो भी गई है तो समय रहते रिवाइज आईटीआर भर दीजिए।