ITR : नहीं भरी आईटीआर तो होगी इतने साल की जेल, लगेगा भारी जुर्माना, जानिए क्या कहता है कानून
ITR Rules : भारत के नागरिकों को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के टैक्स भरने पड़ते हैं। इस दौरान कुछ लोग टैक्स (ITR) चोरी भी करते हैं। ऐसे में समय पर टैक्स न भरने वालों के खिलाफ अब कानून का शिकंजा कसा जाएगा। जो लोग आईटीआर नहीं भरते हैं अब उन्हें ध्यान देने की जरूरत है।

HR Breaking News (ITR) हमारे देश में समय पर टैक्स भरना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। लोगों का यह कर्त्तव्य होता है कि वह समय पर सरकार को टैक्स दें। इसमें सभी प्रकार के टैक्स शामिल हैं फिर चाहे वह इनकम टैक्स हो या अन्य।
वहीं, अगर आप अपने ऊपर लगने वाले टैक्स को भरने के लिए गंभीर नहीं है और समय पर टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो यह अपराध की श्रेणी में अता है। अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
क्या हैं कानून
अगर हम हमारे देश के नियम कानूनों की बात करें तो सरकारी कानूनों के अनुसार अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो इसके लिए जुर्माने और जेल दोनों का प्रावधान है। कानून के तहत आपके ऊपर टैक्स (ITR) चोरी करने के आरोप लग सकते हैं। आज की हमारी इस महत्वपूर्ण खबर में हम आपको बताएंगे की हमारे देश में टैक्स नहीं भरने पर क्या कुछ हो सकता है।
ITR न भरने पर क्या होगा
भारत में रहते हुए अगर आप आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में देरी करते हैं तो आयकर के कानून के हिसाब से आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आईटीआर जमा कराने में देरी करने पर आपको आयकर सेक्शन 234F के अनुसार मासिक आय का 1 फिसदी हिस्सा आपकों फाइन के रूप में देना पड़ता है।
इसे ऐसे समझा जा सकता है कि यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपये फाइन के रूप में देने पड़ेगे। वहीं अगर आपकी कुल आय अगर 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये तक का फाइन भरना होगा।
कर जमा न कराने पर क्या होगा
अगर कोई व्यक्ति समय पर कर का भुगतान नहीं करता है सबसे पहले आयकर ऑफिस से उसके पास नोटिस भेजा जाती है। इसमें, इनकम टैक्स डिर्पाटमेंट की धारा-156 के तहत आयकर विभाग टैक्स का भुगतान करने वाले से टैक्स, पेनाल्टी (जुर्माना) या इंटरेस्ट डिमांड की डिटेल होती है।
वहीं, अगर व्यक्ति इस नोटिस को अनदेखा करता है तो इसके बाद उस इन्सान पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके तहत ऐसे लोगों के लिए कई तरह के दंड हैं।
इनकम की गलत जानकारी देने पर क्या है जुर्माना
इनकम टैक्स (ITR) की धारा 270ए, 276सीसी के तहत अगर जानबूझकर या अनजाने में टैक्स की चोरी की जा रही है तो, इसके लिए कठोर दंड देने का प्रावधान है। आयकर की धारा 270ए के अनुसार इनकम के बारे में गलत जानकारी देने पर देय टैक्स के 50 से 200 फिसदी के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं, धारा 276सीसी के तहत, जानबूझकर कर चोरी करने पर जुर्माने के साथ-साथ 3 माह से सात वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके आलावा अगर इनकम टैक्स विभाग की मर्जी हो तो कर की बची हुई राशि वसूलने के लिए आपकी संपत्ति जब्त कर सकता है।
सीधे भी कट सकती है राशि
इसके साथ ही आपके वेतन से सीधे टैक्स की राशि काट भी काटी जा सकती है। वहीं, टैक्स देने में देरी होने या टैक्स न भरने का प्रभाव आपके क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर पर भी पड़ता है। आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। साथ ही टैक्स चोरी का मामला गंभीर है तो उस व्यक्ति का पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है।
जुर्माना या सजा से बचना चाहते हैं तो करे ये काम
अगर आप टैक्स के मामले में किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं तों उसके लिए आपको काफी सजग रहने की जरूरत है। आप चाहते हैं कि आपको न ही जुर्माना देना पड़े और न ही जेल हो तो ये काम जरूर कर लें।
ऐसे बचें जुर्माने और जेल से
इन सब परेशानियों व कानूनी दांव पेच से बचने के लिए सबसे पहले तय समय पर ITR फाइल करें। इसके बाद अपनी इनकम व टैक्स भरने वाली राशि का सही से हिसाब रखें। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है या कोई संशय है तो सीए (CA) या टैक्स कंसल्टेंट की समय रहते सहायता लें। अनजाने में अगर कोई गलती हुई भी है, तो तुरंत उसका सुधार करें। टैक्स चोरी कभी भी न करें और सरकार के नियमों का अच्छे से पालन करें।