ITR Refund : इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर हो रहा बड़ा खेल, आयकर विभाग ने जारी किया अलर्ट
income tax return - इनकम टैक्स रिटर्न करने की आखिरी डेट जा चुकी है और अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन स्कैम्स के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। साइबर ठग फर्जी कॉल और नोटिफिकेशन के जरिए टैक्सपेयर्स को अपने जाल में फंसा रहे हैं। अगर आपका भी अभी तक रिफंड नहीं आया है तो इन बातों पर जरूर गौर करें।
HR Breaking News (ब्यूरो)। आयकर विभाग (IT) ने टैक्सपेयर्स को स्कैम्स से सावधान रहने के लिए आगाह किया है। आईटी विभाग की सलाह के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को ऑनलाइन स्कैम्स (ITR Refund Scams) जैसे कि फर्जी कॉल और पॉप-अप नोटिफिकेशन के प्रति अलर्ट रहना चाहिए। फर्जी कॉल्स में कहा जाता है कि वे टैक्स रिफंड का लाभ उठा सकते हैं।
यदि किसी टैक्सपेयर को ऐसा कोई फर्जी संदेश मिलता है, तो उन्हें आधिकारिक तौर पर आईटी विभाग से इसकी पुष्टि करनी चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में यह बताया है।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने X पर लिखा है कि ऐसे ईमेल का जवाब न दें या वेबसाइट पर न जाएं जो क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाते का डिटेल या कोई अन्य संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट दिए गए ईमेल पते के जरिए टैक्सपेयर्स से संपर्क कर सकता है।
फेक मैसेज कुछ इस तरह से लिखा हो सकता है: आपको 15000/- रुपये का आयकर रिफंड स्वीकृत किया गया है, यह राशि जल्द ही आपके खाते में जमा कर दी जाएगी।
कृपया अपना खाता नंबर 5XXXXX6777 सत्यापित करें। अगर यह सही नहीं है, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट करें।
टैक्सपेयर्स को ऐसे फर्जी और धोखाधड़ी वाले संदेशों और ईमेल को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भेजना चाहिए।
अगर आपको कोई ऐसा ईमेल मिलता है जो आपको लगता है कि फ्रॉड वाला है, तो इसे webmanager@incometax।gov।in पर फॉरवर्ड करना चाहिए।
इसकी एक प्रति event@cert-in।org।in पर भी भेजी जा सकती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपको कोई फ़िशिंग मेल मिलता है, तो उसे event@cert-in।org।in पर फॉरवर्ड करें।
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से फर्जी ईमेल या मेल का जवाब न दें या अटैचमेंट न खोलें।
टैक्सपेयर्स को किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए या ऐसे लिंक को अपने ब्राउज़र में कट और पेस्ट नहीं करना चाहिए।
अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, पासवर्ड या आधार जानकारी को भी सुरक्षित रखना चाहिए।
इनकम टैक्स रिफंड
आयकर रिफंड (ITR Refund) वह रिफंड राशि है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तब देता है, जब पेमेंट की गई टैक्स राशि वास्तविक देय राशि से अधिक होती है। आयकर रिफंड प्रोसेस रिटर्न दाखिल होने के बाद शुरू होती है। टैक्सपेयर द्वारा ई-सत्यापित। आम तौर पर, रिफंड को बैंक खातों में जमा होने में लगभग 4 से 5 सप्ताह लगते हैं।