ITR फाइल करते समय रखें ये 5 बातें ध्यान, महंगी पड़ जाएगी थोड़ी सी भी लापरवाही
ITR : आयकर विभाग देश में लोगों की आमदनी पर ध्यान रखना है। आयकर विभाग ही देखता है कि किस व्यक्ति की कितनी आय है और उसने कितना टैक्स भरा है। देश में चार लाख से ज्यादा रुपए कमाने वालों के लिए आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। फिलहाल सरकार ने एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपना पोर्टल खोल दिया है। इसलिए आपको आयकर रिटर्न बढ़ाते हुए पांच बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको महंगा पड़ जाएगा।

HR Breaking News (Income Tax Return) आयकर विभाग की ओर से रिटर्न भरने को लेकर पोर्टल ऑपन है। आयकर रिटर्न भरना वैसे तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रिटर्न भरने के लिए कुछ सावधानियां रखनी बहुत जरूरी है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है।
बारीकी से करें नियमों का पालन
आयकर विभाग की ओर से एसेसमेंट ईयर 2025 26 के लिए अपना पोर्टल इस महीने खोल दिया गया है। पहली बार टैक्स भरने वाले अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
आयकर रिटर्न भरने के लिए पहली बार टैक्स भरने वालों के लिए प्रक्रिया कुछ लंबी हो सकती है, फिर भी आपको आयकर के नियमों और इसकी बारीकियां का ध्यान रखना होगा। गलती होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
पहली बार रिटर्न फाइल करने वाले रखें यह बात ध्यान
अगर पहली बार आयकर रिटर्न भर रहे हैं तो टैक्सपेयर को ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग प्रकार के फॉर्म होते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी रिजिम चुननी होगी।
टैक्स रिजिम चुनने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के लिए पैन और आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है। आईटीआर फाइल करते समय जानते हैं किन पांच प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए।
हर स्रोत बताना होगा अनिवार्य
अगर आप आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप आय के हर स्रोत को बताएं। यह अनिवार्य है। टैक्सपेयर्स को आय और संपत्ति को समग्र आय के बावजूद सूची में लगाना होगा। आय चाहे सीमा के नीचे ही क्यों न हो।
आयकर भरते हुए आप पैन और आधार कार्ड सहित सारे आवश्यक दस्तावेज एकत्र कर लें। वेतनभोगी कर्मचारियों को नियोक्ताओं से फॉर्म 16 और वेतन पर्ची प्राप्त करनी होगी। बाकी सभी रिकॉर्ड भी साथ रखने होंगे।
चुन लें अपनी टैक्स रिजीम
फिलहाल आयकर की दो रिजीम हैं। दोनों में टैक्स के नियम अलग अलग है। अलग अलग दरों से टैक्स चार्ज किया जाता है। पुरानी और नई टैक्स रिजीम में से चुनने का विकल्प है। जो अलग-अलग कर स्लैब और दरें प्रदान करती हैं। आप अपने सीए से बात कर आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने से पहले अपनी टैक्स रिजीम का चुनाव कर लें।
इन बातों का भी रखें ध्यान
अगर आप पहली बार टैक्स भर रहे हैं तो रिटर्न दाखिल करते हुए छूटें और कटौतियां उपलब्ध होती हैं। आप इनका ध्यान रखें। यह अनिवार्य है कि आप लागू लाभों की जांच करें। फॉर्म भरते समय धारा 80C, 80D और 80E के तहत विशिष्ट कटौतियों पर विचार करें।
हर विवरण की करें जांच
आईटीआर (Income Tax Return) भरते समय आय के प्रकार के आधार पर चुने गए सही आईटीआर फॉर्म का उपयोग करें। अपना रिटर्न दाखिल करते हुए कटौती के लिए योग्य आय और व्यय के हर स्रोत की घोषणा करें। फॉर्म जमा करने से पहले हर विवरण को दोबारा जांच लें। गलत जानकारी पर आपका फॉर्म रद्द हो सकता है।
30 दिनों में करें ई सत्यापन
करदाता निर्धारण साल 2025-26 के लिए 31 जुलाई तक अपना रिटर्न भर दें। 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन करें। यह आवश्यक होता है। ई-सत्यापन करदाता को यह पुष्टि करने देता है कि उनके दाखिल आयकर रिटर्न में टैक्स सही हैं।