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Tax भरते समय रखें इस बात का ध्यान, वरना पड़ जाएंगे मुसीबत में

Income Tax Return: बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के बदलाव की घोषणा की गई थी. इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम को लेकर भी कई अहम ऐलान किए गए थे. वहीं वित्त मंत्री की ओर से कहा गया था कि अब से न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा. आइए जानते है इसके बारे में पूरी जानकारी।
 
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Tax भरते समय रखें इस बात का ध्यान, वरना पड़ जाएंगे मुसीबत में

HR Breaking News (नई दिल्ली)। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना शुरू भी कर चुके हैं. वहीं लोग अपनी-अपनी सालाना इनकम के हिसाब से टैक्स दाखिल भी कर रहे हैं. लेकिन इस बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त एक अहम बात का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में...


दरअसल, बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इनकम टैक्स को लेकर कई तरह के बदलाव की घोषणा की गई थी. इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम को लेकर भी कई अहम ऐलान किए गए थे. वहीं वित्त मंत्री की ओर से कहा गया था कि अब से न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा.

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इनकम टैक्स रिटर्न


ऐसे में अगर कोई शख्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करे तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे न्यू टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करना है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करना है, नहीं तो एक छोटी-सी गलती के कारण मुश्किलें भी उठानी पड़ सकती है.


पुराना टैक्स रिजीम


दरअसल, कोई भी शख्स अगर न्यू टैक्स रिजीम से आईटीआर दाखिल करने का विकल्प चुनता है तो वो पुराने टैक्स रिजीम में मूव नहीं कर पाएगा. वहीं अगर कोई पुराने टैक्स रिजीम से टैक्स दाखिल करता है तो उसके पास नए टैक्स रिजीम में भी मूव करने का ऑप्शन रहेगा. वहीं पुराने टैक्स रिजीम में इंवेस्टमेंट का फायदा लिया जा सकता है लेकिन नए टैक्स रिजीम में इसका लाभ नहीं मिलता है.

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टैक्स सेविंग का रखें ध्यान


ऐसे में इस बार आईटीआर दाखिल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आखिर आपको किसी रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना है. इसके लिए ध्यान रखें कि आपकी इनकम कितनी है और आपको किस तरह से टैक्स सेविंग करनी है.