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PPF समेत इन सेविंग स्कीम के बदले गए नियम, मोदी सरकार का अहम फैसला

PPF - हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि पीपीएफ समेत इन सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि नए नियम के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलने को तीन महीने का समय मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह अवधि एक महीने की है...
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 HR Breaking News, Digital Desk- सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सहित कुछ छोटी बचत योजनाओं के लिए नियमों में राहत दी है। नए नियम के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोलने को तीन महीने का समय मिलेगा, जबकि वर्तमान में यह अवधि एक महीने की है।

 

क्या है नोटिफिकेशन में-

सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की तारीख से तीन महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत खाता खोल सकता है। मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंशन मैच्योरिटी की तारीख पर योजना के लिए तय दर से ब्याज मिलेगा। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ के मामले में खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जा सकता है। 

इन योजनाओं में भी बदलाव-

इसके अलावा, राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना के तहत समय से पहले निकासी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। यदि पांच साल की अवधि वाले खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर से ब्याज देय होगा।

मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में तीन-वर्षीय सावधि जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है। बता दें कि छोटी बचत योजनाओं का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।