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Mutual Funds 2024 :म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर, अब KYC के लिए चलेंगे सिर्फ ये दस्तावेज

Mutual Fund Fresh KYC update April 2024 : आजकल लोगों का रूझान  म्यूचुअल फंड में निवेश करने की ओर काफी बढ़ गया है। भारत की आधे से ज्यारदा जनता निवेश के लिए इस विकल्प का ही चयन करती है। इसमें रिस्क के साथ ही फायदा भी दोगुना है। अब फिलहाल म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। अब म्यूचुअल फंड KYC के लिए आपको ये दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए है। 

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HR Breaking News, Digital Desk : Mutual Fund Fresh KYC update April 2024- म्यूचुअल फंड में निवेशको की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज के समय में इसका काफी चलन हो गया है। अधिकतर निवेशक इसी की ओर आकर्षित हो रहे है। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए फ्रेश केवाईसी अनिवार्य (Mutual Fund Fresh KYC) कर दिया है. इसकी डेडलाइन 31 मार्च को ही बीत चुकी है, लेकिन निवशकों को अकाउंट ब्लॉक होने से राहत दी जा चुकी है. अब केवाईसी पर डॉक्यूमेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

 

 

1 अप्रैल से लागू हुए ये नए बदलाव


जानकारी के लिए बता दें कि सेबी ने केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ बदलाव (Change in Mutual Fund KYC documentation) किया है. नए वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2024 से लागू हुए बदलावों के मुताबिक, अब कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट के साथ ही निवेशक फ्रेश केवाईसी करा सकते हैं. बहुत सारे निवेशक केवाईसी कराने में बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे. नियामक ने उन्हें झटका दिया है और वैलिड डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल को हटा दिया है.

अब सिर्फ ये डॉक्यूमेंट होंगे स्वीकार


आधार कार्ड.
पासपोर्ट.
ड्राइविंग लाइसेंस.
वोटर आई कार्ड.
नरेगा जॉब कार्ड.
रेगुलेटर के साथ एग्रीमेंट के तहत केंद्र के द्वारा स्वीकृत कोई अन्य दस्तावेज.


अब महज इन डॉक्यूमेंट से नहीं चलेगा काम


सेबी ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (Mutual Fund Distributors) को बताया है कि अब बैंक स्टेटमेंट (bank statement for KYC) या यूटिलिटी बिल जैसे डॉक्यूमेंट KYC  में अस्वीकारीय होंगे. केवाईसी में इन्वेस्टर को एक केवाईसी फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके साथ में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ का दस्तावेज जमा करना होता है.

इन सब से पहले मिलती थी ये राहत


बता दें कि इससे पहले म्यूचुअल फंड के निवेशकों (mutual fund investors) को फ्रेश केवाईसी के मामले में कुछ राहत मिली है. पहले कहा जा रहा था कि 31 मार्च तक फ्रेश केवाईसी नहीं कराने वाले निवेशकों के म्यूचुअल फंड अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे. अब इसमें छूट देते हुए कहा गया है कि अगर कोई निवेशक 31 मार्च तक फ्रेश केवाईसी नहीं करा पाता है, तब भी वह अपने म्यूचुअल फंड फोलियो में ट्रांजेक्शन कर पाएगा. 


31 मार्च 2024 तक फ्रेश केवाईसी नहीं कराने पर म्यूचुअल फंड अकाउंट ब्लॉक (mutual fund account block) नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें होल्ड पर डाला गया है. जैसे ही निवेशक फ्रेश केवाईसी कराएंगे, उनके म्यूचुअल फंड अकाउंट को होल्ड से हटा दिया जाएगा.