New Rule : आज से बदलेंगे टैक्स और पेमेंट के नियम, मिडिल क्लास की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
HR Breaking News (financial Year 2025-26)। पूरी दुनिया में नया साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। हर देश में वार्षिक नव वर्ष और वित्त वर्ष की शुरुआत अलग-अलग दिन से होती है। भारत में 1 अप्रैल (Fianancial year in india) को नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन से देश के आर्थिक स्थिति (Financial status) से जुड़े नियमों में सरकार बदलाव करती है।
आज हमारे देश में नए वित्त वर्ष (rules change) की शुरुआत हो गई है। ऐसे में आज से कई ऐसे नियम भी बदल रहे हैं जो आम आदमी से लेकर करदाताओं और वरिष्ठ आदमियों की जेब पर भी सीधे असर डालने वाले हैं। केंद्र सरकार इनकम टैक्स, टोल टैक्स, क्रेडिट कार्ड और बैंकों से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है।
नियमों में बदलाव से मिडिल क्लास की जेब पर पड़ेगा ज्यादा असर
केंद्र सरकार (Central government) आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही आम आदमी की जेब को खाली करने जा रही है। केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में लोगों की रोजाना जरुरत की चीजों पर लगने वाले टैक्स (Tax Hike) में बढ़ौतरी करने का फैसला किया है। सरकार हर बार 1 अप्रैल को अपने नियमों में बदलाव करती है। नए वित्त वर्ष में लोगों को घर खर्च में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
आज से बदल जाएंगे ये जरुरी नियम
टैक्स स्लेब में होगे बदलाव
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के सालाना बजट (Union Budget) में मिडिल क्लास को राहत प्रदान करते हुए नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स (Tax limit) नहीं लगेगा. इसके अलावा वेतनभोगी लोगों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) भी लागू होगा, यानी 12.75 लाख रुपये तक की आय टैक्स-मुक्त हो सकती है। 1 अप्रैल 2025 से नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) डिफ़ॉल्ट विकल्प होगी।
24 लाख तक की आय पर लगेगा 25 प्रतिशत टैक्स
केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास और उद्योगपत्तियों को राहत प्रदान करते हुए नई टैक्स स्लैब (New Tax Slab) को और सरल बनाया गया है। केंद्र सरकार ने नई टैक्स रिजीम (New tax Regime) में लोगों को राहत प्रदान की है। सरकार ने पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने 20-24 लाख रुपये की आय पर 25% टैक्स का नया स्लैब जोड़ा गया है।
धारा 87A के तहत रिबेट
इनकम टैक्स ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत में इनकम टैक्स की धारा 87A (Section 87A of Income Tax)के तहत रिबेट (Income tax Rebate) करने का फैसला किया है। इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) ने टैक्स रिबेट को बढ़ाने का फैसला किया है। आयकर विभाग ने टैक्स रिबेट को 25,000 रुपये से बढ़कर 60,000 रुपये कर दिया गया है।
टीसीएस और टीडीएस नियम
भारत सरकार नए वित्त वर्ष की शुरुआत में टीसीएस और टीडीएस (TDS and TCS rule) के नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है। माता-पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए भुगतान (जैसे विदेशी शिक्षा की फीस) पर टीसीएस क्रेडिट क्लेम (TCS credit Claim) कर सकेंगे। इसके साथ ही रेंटल इनकम पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है।
नया इनकम टैक्स बिल
आज 1 अप्रैल 2025 से वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग ने नया इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) लागू करने की घोषणा की है। नए वित्त वर्ष 2025-26 में पुराने इनकम टैक्स अधिनियम 1961 (Income Tax Act 1961) की जगह नया इनकम टैक्स बिल लागू होगा।ताकि टैक्स व्यवस्था को और आसान और विवाद मुक्त बनाया जा सके।
क्रेडिट कार्ड में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत में क्रेडिट कार्ड (credit card Rule) से जुड़े नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल 2025 से रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड (Debit card Features) में नए फीचर्स जोड़े जाएंगे। जिसके अंतर्गत हर तिमाही में एक मुफ्त डॉमेस्टिक लाउंज का एक्सेस, दो इंटरनेशनल लाउंज का एक्सेस और 10 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कर दिया जाएगा।
