home page

NPS वाले जान लें बीच में पैसा निकलाने का नियम, नए रूल हुआ जारी

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी की सुविधा कुछ शर्तों के साथ दी गई है. हालांकि, कर्मचारी को सिर्फ तय कारणों के चलते ही विड्रॉल की सुविधा मिलती है. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

 | 
NPS वाले जान लें बीच में पैसा निकलाने का नियम, नए रूल हुआ जारी

HR Breaking News (ब्यूरो) : नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) लंबी अवधि की योजना है. इसमें खाताधारक को रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त पैसा और हर महीने पेंशन का लाभ मिलता है. चूंकि जीवन में पैसों की जरूरत किसी भी वक्त पड़ सकती है ऐसे में हर आदमी अपनी बचत में से कुछ हिस्सा निकालता है. लेकिन, सवाल है कि क्या एनपीएस में रिटायरमेंट से पहले से पैसे निकाले जा सकते हैं.

नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System)  में रिटायरमेंट से पहले विड्रॉल की सुविधा नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ इसमें से पैसा निकाला जा सकता है. पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएससे आंशिक निकासी को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं.


नियमों के साथ आंशिक निकासी की सुविधा


एनपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी अपने खाते से आंशिक निकासी कर सकते है. क्योंकि, नियमों के अनुसार उन्हें एक निश्चित राशि की निकासी का विकल्प मिलता है. हालाँकि, इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.

  • NPS अकाउंट से आंशिक निकासी करने के लिए, एनपीएस में योगदान के 3 साल पूरे करने होंगे.
  • एनपीएस ग्राहक अपने योगदान का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं निकालने का विकल्प चुन सकता है.
  • एनपीएस ग्राहक को सदस्यता के पूरे कार्यकाल के दौरान अधिकतम तीन बार ही निकासी की अनुमति है.

देनी होगी ये अहम वजह


एनपीएस से आंशिक निकासी की अनुमति केवल खास कारणों के तहत दी जाती है. इनमें बच्चों की हायर स्टडी, बच्चों की शादी, घर खरीदने या निर्माण के लिए, पति-पत्नी और बच्चों के लिए विशेष बीमारियों के इलाज के लिए, विकलांगता या अक्षमता के कारण होने वाले मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए स्वयं का बिजनेस वेंचर या किसी स्टार्ट-अप की शुरुआत करने के लिए.

एनपीएस ग्राहक को अपने अकाउंट से आंशिक रूप से पैसा निकालने के लिए सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है. खाताधारक को सेल्फ-डिक्लरेशन देना होगा.