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गलती से सेलेक्ट हो गया New Tax Regime तो मत लें टेंशन, इसमें मिलेगा इतना फायदा

वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है और कुछ ही दिनों बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जायेगा और इसके बाद इनकम टैक्स भरने की तारीख भी बता दी जाएगी और अगर आप भी टैक्स भरने जा रहे हैं और गलती से अपने New Tax regime को सेलेक्ट कर लिया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप इस रेजिमे में भी टैक्स का तगड़ा फायदा ले सकते हैं।  आइये जानते हैं इसके बारे में
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HR Breaking News, New Delhi : टैक्स प्लानिंग का वक्त शुरू हो चुका है. जल्द ही आपको टैक्स सेविंग के लिहाज से इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना होगा. टैक्स कैलकुलेशन के लिहाज से ये देखना होगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स बनने वाला है. ऐसे में आप पहले से टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) करके अगले साल के लिए टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन अधिकतर टैक्स छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में नहीं मिलते हैं. अगर आपको कुछ टैक्स छूट लेनी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing) फाइल करना होगा.

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क्या आप टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं?

हां, अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं तो आप टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं. इस बार टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम भी बना दिया गया था, जिसके चलते टैक्सपेयर्स अपने टैक्स रिजीम को चुनने को लेकर कंफ्यूज थे. और नया टैक्स रिजीम लाने के बाद इस बात पर कंफ्यूजन थी कि टैक्स रिजीम बार-बार बदला जा सकता है क्या?

इसपर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 13 अप्रैल, 2020 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 'बिजनेस इनकम' रखने वालों यानी जिन टैक्सपेयर्स की इनकम किसी बिजनेस से आती है, उनके पास ये ऑप्शन एक ही बार मिलेगा कि वो टैक्स रिजीम स्विच कर सकें. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के जरिए इनकम न कमाने वालों के पास टैक्स रिजीम स्विच करने का ऑप्शन मिलता रहता है. वो हर साल अपना रिजीम स्विच कर सकते हैं.

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क्या है नियम?
"नए टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के साथ ऐसा नियम है कि बिजनेस इनकम रखने वालों को टैक्स रिजीम स्विच (Switching tax regime) करने का मौका एक ही बार मिलता है. वो हर नए वित्तवर्ष में टैक्स रिजीम नहीं बदल सकते. लेकिन इसके उलट सैलरीड प्रोफेशनल और पेंशनर्स के पास ये विकल्प होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में वो अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकें.

यानी कि अगर आप सैलरी पाते हैं या फिर पेंशनभोगी हैं और पिछले साल आपने नए टैक्स रिजीम (new tax regime) में टैक्स भरा था, तो आप इस साल अपनी सुविधा के हिसाब से पुराना टैक्स रिजीम चुन सकते हैं. उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि अगले साल आप फिर नया टैक्स रिजीम चुन सकें. यानी कि आप हर साल अपना टैक्स रिजीम (New Vs Old Tax regime) स्विच कर सकते हैं. बस आपको करना ये होगा कि आपको अपनी कंपनी को पहले ये बताना होगा कि आप इस साल कौन से रिजीम में टैक्स फाइल करेंगे.

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