NLM : केंद्र सरकार इस बिजनेस के लिए दे रही 10 करोड़ का लोन, 50 लाख की सब्सिडी
NLM Scheme : बिजनेस करने के लिए सबसे पहले निवेश का होना बेहद जरूरी है और अगर हम कहें कि अब आपको बिजनेस करने के लिए ज्यादा निवेश की भी जरूरत नही है तो? हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब सरकार की ओर से आपको इस बिजनेस को करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इस बिजनेस के लिए सरकार आपको 10 करोड़ का लोन और 50 लाख की तक की सब्सिडी मुहैया कराएगी। आइए जान लेते है कि क्या है स्कीम...
HR Breaking News (ब्यूरो)। बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन पैसो को लेकर परेशान है तो अब सरकार आपकी इस परेशानी को दूर करेगी। बिजनेस, खासकर पशुपालन से जुड़ा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार की एक खास योजना का फायदा उठा सकते हैं. दरअसल सरकार पशुधन मिशन योजना (Livestock Mission Scheme) के तहत ऐसे लोगों को बड़ी सौगात दे रही है. केंद्र सरकार ने बुधवार को घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट से जुड़े उद्यम स्थापित करने के लिए लोगों व संगठनों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करने समेत विभिन्न गतिविधियों को शामिल कर राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है.
बता दें कि इस संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना (National Livestock Mission Scheme) के तहत केंद्र सरकार घोड़े, गधे और ऊंट के लिए वीर्य (सीमन) केंद्र और प्रजनन फर्म की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करेगी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) योजना में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है.
किसानों सहित इन लोगों को भी मिलेगा फायदा
इस संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (Revised National Livestock Mission) के अनुसार, घोड़े, गधे, खच्चर और ऊंट से जुड़े उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और धारा 8 कंपनियों को 50 प्रतिशत यानी 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा घोड़ों, गधों और ऊंटों के नस्ल संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता मुहैया कराई जाएगी.
जानकारी के लिए बता दें कि पशुधन बीमा कार्यक्रम (Livestock Insurance Program) को भी सरल बनाया गया है. ठाकुर ने कहा कि किसानों के लिए प्रीमियम का लाभार्थी हिस्सा कम कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या भी पांच से बढ़ाकर 10 कर दी गयी है. आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, इससे पशुपालकों को न्यूनतम राशि का भुगतान कर अपने पशुओं का बीमा कराने में सुविधा होगी.
