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अब CIBIL Score नहीं होगा खराब, RBI ने बनाए नए नियम

CIBIL Score - ये तो आपको पता होगा बैंक से लिया लोन अगर आप समय पर नहीं चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट स्काेर (CIBIL Score) खराब हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनके चलते आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। जैसा कि आपके पैन कार्ड का कोई दूसरा इस्तेमाल कर ले या फिर आप किसी के गारंटर बने हो इन तमाम वजहों से भी क्रडिट स्कोर डाउन हो जाता है।
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अब CIBIL Score नहीं होगा खराब, RBI ने बनाए नए नियम

HR Breaking News, Digital Desk-  RBI ने क्रेडिट स्कोर खराब होने की लगातार मिल रही शिकायतों पर बड़ा एक्शन लेते हुए कुछ नए नियम बनाए हैं। जिसके कारण अब आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा।

रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब बैंक डिफाल्ट ग्राहकों की सूची सिबिल कंपनियों को देने से पहले ग्राहकों को सूचना देंगी। इससे ग्राहक अपनी सिबिल (CIBIL Score) को बिगड़ने से बचा सकें। यही नहीं अब सिबिल स्कोर जांचने पर कंपनियों को इसकी सूचना ग्राहक को मेल के जरिए देनी होगी, साथ ही वर्ष में एक बार संपूर्ण रिपोर्ट निशुल्क उपलब्ध करानी होगी। RBI की ओर से बनाए गए नए नियम 26 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।

 

 

 

इन नए नियमों से ग्राहकों को राहत मिलेगी। यदि कोई ग्राहक सिबिल खराब या गलत तरीके से सिबिल का उपयोग किया जाना अथवा सिबिल स्कोर बढ़वाने को लेकर शिकायत करता है, तो कंपनी को 30 दिन के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा। ऐसा न होने पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कंपनियों को जुर्माना देना पड़ेगा।  

 

रिजर्व बैंक (RBI) के 5 नियम

ग्राहक को भेजनी होगी सिबिल चेक किए जाने की सूचना

केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनियां जैसे क्रषिल,सिबिल ,अमेरिकन एक्सप्रेस से कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजा जाना जरूरी है। ये जानकारी एसएमएस या ई-मेल के जरिये भेजी जा सकती है। क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ये फैसला किया है।

रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की बतानी होगी वजह 

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर किसी ग्राहक की किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है तो उसे इसकी वजह ग्राहक को बताना जरूरी है। इससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि किस वजह से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है। रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए जाने की वजहों की एक लिस्ट बनाकर उसे सभी क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन को भेजना आवश्यक है।  

ग्राहकों को साल में एक बार दें फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट

RBI के अनुसार क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट स्कोर अपने ग्राहकों को मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा, ताकि ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकेंगे। इससे साल में एक बार ग्राहकों को अपना सिबिल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगी।

रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी

केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक अगर कोई ग्राहक डिफाल्ट होने वाला है तो डिफाल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना जरूरी है। लोन देने वाली संस्थाएं एसएमएस ई-मेल भेजकर सभी जानकारी शेयर करें। इसके अलावा बैंक, लोन बांटने वाली संस्थाएं नोडल अफसर रखें। नोडल अफसर लोगों की क्रेडिट स्कोर से जुड़ी हुईं दिक्कतें सुलझाने का काम करेंगे।

30 दिन में हो शिकायत निपटारा, वरना रोज लगेगा 100 रुपये जुर्माना

अगर क्रेडिट इन्फार्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर-अंदर ग्राहकों की शिकायत का निपटारा नहीं करती है तो फिर उसे हर रोज 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। यानी जितनी देर से शिकायत का निपटारा किया जाएगा, उतना ही अधिक जुर्माना चुकाना होगा। ऋण बांटने वाली संस्था को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को नौ दिन का वक्त मिलेगा।

21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया तो बैंक हर्जाना देगा। वहीं बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं किया गया तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना चुकाना होगा। इससे जुड़ी जानकारी देनी होगी। जिससे उपभोक्ता को सारी बातों का पता रहे।