अब PF खाताधारकों को 3 दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपये, EPFO ने बदला नियम
HR Breaking News, Digital Desk- देश के प्रत्येक नौकरीपेशा व्यक्ति का ईपीएफ अकाउंट होता है. इन अकाउंट्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से ऑपरेट किया जाता है. हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12 फीसदी काटकर इस अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है. इस फंड को आप इमरजेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवांस विड्रॉल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
अब ईपीएफओ ने मेडिकल संबंधी एडवांस विड्रॉल के नियम में अहम बदलाव किया है. जानकारी के अनुसार ईपीएफओ ने इससे संबंधित लिमिट को दोगुना कर दिया है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर मेडिकल संबंधी एडवांस विड्रॉल की लिमिट पहले क्या थी और अब क्या कर दी गई हैं?
डबल की विड्रॉल लिमिट-
ईपीएफओ ने मेडिकल इमरजेंसी के तहत विड्रॉल के लिए क्लेम लिमिट 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का आदेश दिया है. यह घोषणा 16 अप्रैल को ईपीएफओ द्वारा जारी एक सर्कूलर के माध्यम से की गई थी. पेंशन फंड रेगुलेटर ने 10 अप्रैल, 2024 को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किए हैं.
ईपीएफओ सर्कूलर के अनुसार इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है. कई उद्देश्यों के लिए फॉर्म 31 के माध्यम से ईपीएफ पार्शियल विड्रॉल की परमीशन है. जिसमें शादी से लेकर लोन चुकाना और फ्लैट खरीदने से लेकर घर का निर्माण तक शामिल हैं.
पैरा 68जे के तहत – जिसके संबंध में सीमा अभी बढ़ाई गई है – ग्राहक या परिवार के सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अकाउंट्स से एडवांस क्लेम किया जा सकता है. फॉर्म 31 के साथ, सब्सक्राइबर को एक कर्मचारी के साथ-साथ एक डॉक्टर द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट सी भी सब्मिट करना होगा.
फॉर्म 31 क्या है?
इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड अकाउंट से फंड के पार्शियल विड्रॉल के लिए क्लेम करना हो तो ईपीएफ फॉर्म 31 डिपॉजिट किया जाता है. फॉर्म 31 के माध्यम से, कोई भी घर/फ्लैट की खरीद, पैरा 68बी के तहत घर निर्माण एडवांस विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकता है. पैरा 68बीबी के तहत विशेष मामलों में लोन चुकाने के लिए भी एडवांस लिया जा सकता है.
पैरा 68एच के तहत स्पेशल केस में एडवांस ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पैरा 68जे के तहत बीमारी के लिए एडवांस; पैरा 68के के तहत बच्चों की शादी या पोस्ट मैट्रिक एजुकेश के लिए एडवांस और पैरा 68एन के तहत शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों को एडवांस मिलता है. इसके अलावा पैरा 68एनएन के तहत रिटायर होने से साल अंदर भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है.