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NPS, SSY, PPF खाते वाले हो जाएं अलर्ट, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये काम... भरना पड़ सकता है तगडा जुर्माना!

एनपीएस, पीपीएफ खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। दरअसल हाल ही में आए एक अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये खाताधारक 31 मार्च से पहले निपटा ले ये काम वरना भरना पड़ सकता है तगड़ा जुर्माना। 

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NPS, SSY, PPF खाते वाले हो जाएं अलर्ट, 31 मार्च से पहले निपटा ले ये काम... भरना पड़ सकता है तगडा जुर्माना!

HR Breaking News, Digital Desk- पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhar Link) कराने की तारीख 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है. साथ ही चालू वित्त वर्ष भी 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा और एक अप्रैल से नए फाइनेंसियल ईयर (New Financial Year) की शुरुआत हो जाएगी.

इसलिए लोगों को कई फाइनेंसियल काम 31 मार्च से पहले निपटाने होंगे. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) से लेकर निवेश (Invest) तक जैसे काम शामिल हैं. इसलिए मार्च महीने के खत्म होने से पहले आप फाइनेंस से जुड़े इन चार कामों को जल्द से जल्द निपटा लीजिए.

पैन-आधार लिंक-

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है. इस तारीख के बाद ऐसे पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जो आधार से लिंक नहीं होंगे. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर किसी ने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं कराया तो, उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जएगा. हर बार पैन को आधार से लिंक करने की तारीख आगे बढ़ा दी जाती थी, लेकिन इनकम टैक्स विभाग इस बार डेडलाइन आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 जून के बाद से पैन को आधार से को लिंक कराने के लिए 1000 रुपये का लेट फाइन (Late Fine) तय किया है. 

अपडेटेड आईटीआर- 

वित्त वर्ष 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है. किसी भी टैक्सपेयर्स को अगर लगता है कि ई-वेरिफिकेशन में बताई गई असमानता सही है, तो वे इसके लिए इनकम टैक्स विभाग को जवाब भेज सकता है. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं. 

सेविंग स्कीम में निवेश-

मौजूदा वित्त वर्ष अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. इसलिए अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो टैक्स बचत के लिए सेविंग स्कीम्स में निवेश करने का काम पूरा कर लीजिए. इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत निवेश पर 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंड फंड और नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर आप टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं.

वहीं, अगर आपने पहले से ही इन स्कीमों में निवेश रखा है, तो इनमें सालाना डिपॉजिट की भी अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है. सेविंग स्कीम्स में साल में एक बार राशि जमा करनी होती है. इसलिए फाइनेंसियल ईयर के खत्म होने से पहले ही तय राशि डिपॉजिट कर देनी चाहिए.  

हाई प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी-

अगर आप हाई प्रीमियम वाली एलआईसी पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 31 मार्च से पहले इसे सब्सक्राइब करना होगा. 31 मार्च 2023 के बाद इसपर छूट नहीं मिलेगी. एक अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार, 5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से इनकम टैक्सेबल होगी. लेकिन, यदि आप 31 मार्च 2023 से पहले 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी खरीदते हैं, तो यह नए आयकर नियम के तहत नहीं आएगी.