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OPS : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम पर राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

OPS : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जिससे जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है...

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OPS : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम पर राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

HR Breaking News, Digital Desk- पुरानी पेंशन के ल‍िए देशभर में अलग-अलग राज्‍यों के कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं. कांग्रेस शास‍ित ह‍िमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्‍तीसगढ़ और राजस्‍थान की सरकार ने कर्मचार‍ियों की मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर द‍िया है. तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं.

यहां कांग्रेस पार्टी ने अभी से सरकारी कर्मचार‍ियों से पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा कर द‍िया है. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यद‍ि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करेगी.

1.36 लाख कर्मचारियों को द‍िया गया फायदा-
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मानवतावादी रुख अपनाते हुए राज्य में 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के तहत लाई है. उन्होंने तेलंगाना के कर्मचार‍ियों को व‍िश्‍वास द‍िलाते हुए कहा क‍ि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क और राज्य में पार्टी मामलों के एआईसीसी प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने उन्हें बताया कि सत्ता में आने के बाद ओपीएस (OPS) को लागू किया जाएगा.

तेलंगाना में भी कांग्रेस ने क‍िया वादा-
उन्होंने कहा, 'उनसे बात करके मुझे पता लगा क‍ि जिस तरह से हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू की गई. उसी तरह आने वाले समय में तेलंगाना सरकार राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन को लागू करेगी. उन्‍होंने कहा क‍ि कांग्रेस लोगों से किए गए वादों को पूरी तरह पूरा करती है. कांग्रेस ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांध सकती है.

पुरानी पेंशन योजना क्‍या है?
इसमें र‍िटायरमेंट के बाद कर्मचारी को वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में म‍िलती है. पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ का प्रावधान है. इस योजना में कर्मचारी को 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्‍युटी म‍िलने की सुव‍िधा है. हर छह महीने बाद इसमें डीए बढ़ाया जाता है. योजना के तहत पेंशन का भुगतान सरकार के खजाने से होता है. र‍िटायर कर्मचारी की मौत होने पर न‍ियमानुसार पेंशन की राश‍ि उसके पर‍िजनों को म‍िलती है.