PAN Card Rules : एक व्यक्ति कितने पैन कार्ड बनवा सकता है, जानिए क्या है नियम

HR Breaking News, Digital Desk- Pan Card Apply: पैन कार्ड लोगों के काफी काम आता है. वित्तीय लेनदेन करने के लिए भारत में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. बड़े लेनदेन के लिए लोगों को पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. पैन कार्ड एक 10 अंकों का अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग के जरिए जारी किया जाता है. वहीं पैन कार्ड को लेकर कुछ खास चीजें भी लोगों की जानकारी में होनी चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में...
इनकम टैक्स रिटर्न-
जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उन लोगों को हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल करना होता है. 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम पर लोगों को आईटीआर भरना होता है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक होता है. बिना पैन कार्ड के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है.
इन काम के लिए भी जरूरी होता है पैन कार्ड-
इसके साथ ही कई जगहों पर पैन कार्ड होना भी काफी जरूरी होता है. बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए लोगों को पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. शेयर मार्केट में इंवेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है. ऐसे में डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक होता है. वहीं 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड जरूरी होता है. इसके अलावा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बनवाने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है.
एक पैन कार्ड-
वहीं ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि लोग एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं. किसी एक शख्स को पूरी जिंदगी में केवल एक ही पैन नंबर इश्यू किया जाता है और इसका ही इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में लोग केवल एक ही पैन कार्ड बनवा सकते हैं और उसका इस्तेमाल ही अपने वित्तीय लेनदेन के लिए कर सकते हैं.