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PF Rule Change : 1 अप्रैल से बदल गए PF अकाउंट से जुड़े ये नियम, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

EPFO PF Transfer - नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और एक अप्रैल से कई नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। इसी के साथ ईपीएफओ (EPFO) कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। आइए नीचे खबर में जानते हैं- 

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HR Breaking News (ब्यूरो)। नया वित्त (new finance) वर्ष शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कई जरूरी नए नियम लागू हो जाते हैं। ऐसा ही एक नियम है जो कि पीएफ खाते से जुड़ा हुआ है और एक अप्रैल को कर्मचारी संगठन भविष्य निधि (EPFO) की ओर से नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के लागू होने से कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। 


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए नियम के तहत पीएफ अकाउंट ऑटो ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब नौकरी बदलने पर पीएफ खाता नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर आप नौकरी बदलते हैं तो एक अप्रैल के बाद से आपका पीएफ खाता अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगा। 

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पहले मर्ज कराना होता था पीएफ अकाउंट 


इससे पहले, जब भी आप नौकरी बदलते थे तो यूएएन में नए PF खाते जुड़ चले जाते हैं। नौकरी बदलने के बाद आपको ऑनलाइन ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर ईपीएफ खाते (EPF Account) को मर्ज कराना होता था। नहीं अब आपको अपने पीएफ (FD) खाते को मर्ज या ट्रांसफर कराने की अवश्यकता नहीं होगी। ये नौकरी बदलने के साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें, PF खाते में कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत का योगदान करना होता है और इतना ही योगदान नियोक्ता की ओर से भी किया जाता है। इसी खाते के जरिए किसी कर्मचारी को आगे चलकर पेंशन दी जाती है। 

EPFO में जुड़े 16.02 लाख सदस्य 

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ईपीएफओ (EPFO) के पेरोल के डेटा के मुताबिक, जनवरी 2024 में ईपीएफओ से 16.02 लाख सदस्य जुड़े थे। ये जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई। इस दौरान करीब 8.08 लाख नए सदस्यों ने ईपीएफओ (EPFO) में अपना पंजीकरण कराया था। मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का अनंतिम पेरोल डेटा जनवरी 2024 में 16.02 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि का संकेत देता है।