Post Office FD Rules : पोस्ट ऑफिस में एफडी तुड़वाने पर कितना होगा नुकसान, जान लें पूरा कैलकुलेशन
Post Office FD Rules : पोस्ट ऑफिस भी बैंकों की तरह फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का विकल्प प्रदान करता है, जिसमें आप 1, 2, 3 या 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. हालांकि, यदि आप समय से पहले एफडी तुड़वाते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इसके लिए जुर्माना (पेनल्टी) वसूलता है-
HR Breaking News, Digital Desk- (Post Office FD Premature Closure) पोस्ट ऑफिस भी बैंकों की तरह फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का विकल्प प्रदान करता है, जिसमें आप 1, 2, 3 या 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. एफडी में एक निश्चित लॉक-इन पीरियड होता है, और ब्याज का पूरा लाभ आपको परिपक्वता (मैच्योरिटी) पर मिलता है.
हालांकि, यदि आप समय से पहले एफडी तुड़वाते हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस इसके लिए जुर्माना (पेनल्टी) वसूलता है. यहां जानिए Post Office FD को समय से पहले समय से पहले तुड़वाने पर आपको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा.
Post Office FD प्रीमैच्योर क्लोजर का नियम-
6 महीने से पहले नहीं निकाल सकते पैसा-
अगर आपने टाइम डिपॉजिट अकाउंट (TD) में पैसा जमा किया है, तो उसे 6 महीने पूरे होने से पहले नहीं निकाल सकते. यानी 6 महीने तक पैसा अकाउंट में ही रखना होगा.
1, 2 या 3 साल वाला TD अकाउंट – 6 महीने बाद लेकिन 1 साल से पहले बंद करने पर-
अगर आप 1, 2 या 3 साल वाला TD अकाउंट 6 महीने पूरे होने के बाद लेकिन 1 साल पूरा होने से पहले बंद करते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (saving account) के बराबर ब्याज मिलेगा.
2 या 3 साल वाला TD अकाउंट – 1 साल बाद बंद करने पर-
अगर आपका अकाउंट 2 या 3 साल वाला है और आप उसे 1 साल बाद बंद करते हैं, तो ब्याज की गणना उस TD स्कीम की ब्याज दर से 2% कम दर पर की जाएगी (जितने साल पूरे हुए हैं उसके हिसाब से). अगर कुछ महीनों का हिस्सा बचा है (यानि पूरा साल नहीं हुआ है), तो उस अवधि पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की ब्याज दर लागू होगी.
5 साल वाला TD अकाउंट – 4 साल तक नहीं तोड़ सकते-
अगर आपका TD अकाउंट 5 साल वाला है, तो आप उसे कम से कम 4 साल तक बंद नहीं कर सकते. अगर आप 4 साल पूरे होने के बाद अकाउंट बंद करते हैं, तो आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा.
टैक्स के मामले में होगा ये नुकसान-
5 साल की FD मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर, सेक्शन 80C के तहत मिला टैक्स क्लेम खारिज हो जाता है। उस रकम को आपकी मौजूदा आय में जोड़ दिया जाता है, और फिर आपके लागू टैक्स स्लैब (tax slab) के अनुसार उस पर इनकम टैक्स लिया जाता है।
उदाहरण से समझिए कैसे-
मान लीजिए कि आपने साल 2024 में Tax Saving FD में निवेश किया और 2024 में आपने 80C के तहत सालाना आय पर 1.5 लाख रुपए टैक्स छूट का लाभ लिया है. लेकिन साल 2025 में आपने किसी जरूरत के चलते एफडी को तुड़वा लिया, तो ऐसे में आपने जो 1.5 लाख रुपए पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स (Income tax) में बचाए हैं, उन्हें आपकी 2025 (वित्त वर्ष 2025-26) की आय में जोड़ा जाएगा. इसके बाद आपसे टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स लिया जाएगा.
