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RBI ने रद्द कर दिया एक और बैंक का लाइसेंस, ग्राहकों को इतने पैसे मिलेंगे वापस

RBI Latest Update : आरबीआई यानी रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों को सुचारू रुप से चलाने के लिए नियंत्रण रखता है। RBI ने बैंकों और ग्राहकों के हितों के लिए कई नियम बनाए हैं, जब भी कोई बैंक आरबीआई के रूल का उल्लंघन करता है तो रिजर्व बैंक उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। हाल ही में आरबीआई (RBI) ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस बैंक के ग्राहकों के पैसो का क्या होगा? चलिए जानते हैं - 

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RBI ने रद्द कर दिया एक और बैंक का लाइसेंस, ग्राहकों को इतने पैसे मिलेंगे वापस

HR Breaking News - (RBI Bank Action)। आरबीआई ने बैंकों और ग्राहकों के हितों के लिए कई नियम बनाए हैं। बैंकों द्वारा किए जा रहे हर कार्य पर आरबीआई की पैनी नजर रहती है। जब भी कोई बैंक नियमों का उल्लंघन करता है तो रिजर्व बैंक उस बैंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। आरबीआई (bank license canceled news) ने हाल ही में लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 


आरबीआई (RBI update) ने कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसकी वजह से बैंक का  लाइसेंस कैंसिल किया गया है। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा कि बैंक ने 19 मई की शाम से कामकाज बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के को-ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक (लिक्विडेटर) नियुक्त करने का निर्देश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।

ग्राहकों के खातों में जमा पैसे का क्या होगा? 

लिक्विडेटर पर, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का दावा कर सकता है।  RBI  ने कहा आंकड़ों के मुताबिक, 98.69 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी (DICGC) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। DICGC ने 31 जनवरी, 2025 तक कुल बीमित जमा राशि में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है। 


इन बैंकों का लाइसेंस रद्द - 


इसके अलावा, आरबीआई (RBI) ने बीते महीने अप्रैल में भी कई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। बीते महीने जिन को-ऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस कैंसिल (Co-operative banks licenses cancelled) किए गए थे, उनमें अहमदाबाद का कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक, औरंगाबाद का अजंता अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और जालंधर का इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव आदि बैंक शामिल है।

क्या ग्राहक खाते से निकाल सकते हैं पैसा - 

RBI ने कहा कि लखनऊ का HCBL को-ऑपरेटिव बैंक का और चलते रहना इसके ग्राहकों के हित में नहीं है। दरअसल, इस बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कुछ धाराओं का पालन नहीं किया। ऐसे में लाइसेंस को रद्द करने के परिणामस्वरूप, HCBL सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से जमा और निकासी समेत बैंक कामकाज से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक (HCBL Co-operative Bank) के ग्राहक अपने खाते में अब न ही पैसे जमा कर पाएंगे और न ही खाते से पैसे निकाल पाएंगे।