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RBI ने देश के इन बैंकों को मानता है सबसे सेफ, 1 सरकारी और 2 प्राइवेट

Safest banks : जब भी किसी बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं तो यह सवाल तो मन में जरूर आता होगा कि उस बैंक (bank news) में आपकी पूंजी कितनी सेफ रहेगी। अधिकतर लोग बैंक खातों में ही बचत की राशि जमा रखते हैं, इसलिए यह सवाल भी वाजिब है। आरबीआई की ओर से तीन बैंकों को सबसे सेफ (India's Safest Banks) माना जाता है, इनमें दो सरकारी व 1 प्राइवेट बैंक के नाम शामिल हैं। आइये जानते हैं इनके बारे में खबर में। 
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RBI ने देश के इन बैंकों को मानता है सबसे सेफ, 1 सरकारी और 2 प्राइवेट

HR Breaking News - (safest bank list)। बैंकों में खाता खुलवाकर लोग इसलिए रकम जमा करते हैं ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे और समय पर काम आ सके। लेकिन यह जरूरी नहीं कि पैसा हमेशा ही हर बैंक में सेफ रहेगा। कौन सा बैंक कब दिवालिया (bank bankrupt rules) हो जाए, पता नहीं चलता।

इस स्थिति में बैंक ग्राहक के भी काफी सारे रुपये साथ ही डूब सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे सुरक्षित बैंकों के नाम (RBI safest bank list) गिनाए हैं, जिनमें जमा लोगों का पैसा कभी नहीं डूबता।


ये हैं सबसे सुरक्षित बैंक - 


आरबीआई (reserve bank of india)  की ओर से जारी की गई सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) शामिल हैं। इन बैंकों के डूबने का चांस न के बराबर होता है और ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से सेफ रहता है। इनमें एसबीआई सरकारी बैंक है और HDFC  और ICICI बैंक निजी बैंक हैं। 


अलग अलग स्तर है इन सुरक्षित बैंकों का - 


HDFC  और SBI बैंकों का स्तर अब बढ़ गया है। ये हाई बकेट (high bucket banks) में शामिल हो गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) की स्थिति अभी पहले जैसी ही है। घरेलू वित्तीय सिस्टम के लिए अहम माने जाने वाले इन बैंकों को एडीशनल कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) मेंटेन करना होता है। 


इन बैंकों को नहीं डूबने देती सरकार - 


RBI ने डोमेस्टिक सिस्‍टमिकली इम्‍पॉर्टेंट बैंक (Domestic Systemically Important Banks/D-SIBs) की सूची जारी की है। इस सूची में शामिल बैंक देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं। ये सबसे सुरक्षित बैंक (safe banks in india)  हैं, अगर कोई स्थिति इनके डूबने की आती भी है तो सरकार व आरबीआई इन्हें बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है। 


ग्राहक को बैंक डूबने पर कितने रुपये मिलेंगे-


आरबीआई की ओर से तय किए गए नियमों (RBI rules for bank collapse) के अनुसार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 16 (1) के तहत बैंक खाताधारक को जमा रकम की गांरटी मिलती है। बैंक में जमा पूंजी व एफडी (fixed deposit)आदि 5 लाख से ज्यादा है तो बैंक डूबने पर 5 लाख की रकम वापस मिलेगी। अगर 5 लाख से कम रकम जमा है तो वही रकम मिलेगी। यह पैसा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत मिलता है। 

एक बैंक की अलग शाखाओं में पैसा जमा पर नियम-


कई लोग एक ही बैंक (bank account) की अलग अलग शाखाओं में पैसे जमा रखते हैं। ऐसे में बैंक डूबने पर सभी खाते एक ही मान लिए जाते हैं और बैंक (bank insurance rules) डूबने पर 5 लाख रुपये ही मिलेंगे। बेशक आपके खातों में इससे अधिक रकम जमा हो। कम जमा होने पर जितनी राशि है वह मिल जाएगी। 

दो बैंकों में खाता होने पर कितनी राशि मिलेगी-


दो अलग अलग बैंकों में भी लोग खाते रखते हैं व अपनी पूंजी जमा कराते हैं। ऐसे में दोनों बैंक डूबने (bank doobne par kya hoga) पर आपको 5-5 लाख की राशि मिल सकती है। लेकिन अक्सर दो बैंक एक साथ डूबने की संभावना न के बराबर होती है। एक बैंक की शाखा में कई खाते रखने के बजाय आपके लिए अलग अलग बैंकों (bank collapse rules) की शाखाओं में पैसा रखना ठीक रह सकता है।

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