home page

RBI का बड़ा एक्शन, एक साथ 3 बैंकों का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों में हड़कंप

RBI - हाल ही में आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और 56 के तहत तीन सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं. बता दें कि 4 जुलाई, 2025 से इन बैंकों को अपना कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया है. इस कदम से ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा-

 | 
RBI का बड़ा एक्शन, एक साथ 3 बैंकों का लाइसेंस रद्द, ग्राहकों में हड़कंप

HR Breaking News, Digital Desk- (RBI Banned 3 Banks) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और 56 के तहत तीन सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए हैं. 4 जुलाई, 2025 से इन बैंकों को अपना कारोबार बंद करने का आदेश दिया गया है. इस कदम से ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. लिस्ट में शामिल दो बैंकों के ग्राहक सीमित रकम ही निकाल पाएंगे, जबकि एक बैंक के ग्राहकों को पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई है. (RBI New Guideline)

आरबीआई ने इनोवेटिव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (दिल्ली), द इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (गुवाहाटी), और द सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई) पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं. इन बैंकों का लाइसेंस रद्द (Banks license canceled) नहीं किया गया है, बल्कि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक अस्थायी पाबंदियां लगाई गई हैं. आरबीआई (RBI) इन बैंकों की स्थिति की समीक्षा करेगा और आवश्यकतानुसार निर्देश जारी करेगा। अगर इन बैंकों की स्थिति में सुधार होता है, तो प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे.

ये सेवाएं होंगी बंद-
तीन सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं. इन बैंकों को RBI की अनुमति के बिना किसी भी तरह का नया ऋण देने या मौजूदा ऋणों को नवीनीकृत करने की मनाही है. साथ ही, वे कोई नया निवेश (Invest) नहीं कर सकते, न ही किसी से उधार ले सकते हैं या किसी भी अन्य वित्तीय लेन-देन में शामिल हो सकते हैं, जिसमें नए जमा स्वीकार करना भी शामिल है. वे अपनी देनदारियों या जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कोई भुगतान भी नहीं कर पाएंगे.

किसी भी समझौते या व्यवस्था में प्रवेश करने पर भी रोक होगी. संपत्ति या संपत्तियों को बेचने की अनुमति भी नहीं होगी. हालांकि, बैंक कुछ आवश्यक कार्यों जैसे कर्मचारियों की सैलरी (employees salary), किराया, बिजली बिल आदि पर खर्च कर सकते हैं. इसके अलावा, डिपॉजिट के खिलाफ लोन को रीसेट करने की अनुमति भी दी गई है.

ग्राहक निकाल सकेंगे इतनी राशि-
RBI ने Innovative Co-operative Urban Bank Limited Delhi और The Industrial Cooperative Bank Limited Guwahati को अपने बैंक सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी अन्य अकाउंट से 35000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी है. हालांकि, Bhavani Sahakari Bank Limited Mumbai के ग्राहकों को यह सुविधा नहीं मिलेगी. हर ग्राहक को DICGC Act 1961 के प्रावधानों के तहत अपने जमा राशि पर ₹5 लाख तक का जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का अधिकार है.

RBI ने क्यों उठाया यह कदम?
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने हाल ही में तीन बैंकों के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक की. यह बातचीत बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी. RBI ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि इन बैंकों ने निगरानी संबंधी चिंताओं को दूर करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए थे. इन तीनों बैंकों को 3 जुलाई को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे.

News Hub