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RBI ने इस बैंक पर लिया एक्शन, लाइसेंस किया रद्द, जानिए क्या होगा ग्राहकों के पैसों का

RBI Cancel Bank Licence: आरबीआई समय-समय पर बैंकों के कामकाज की जांच पड़ताल करता रहता है और अगर कोई बैंकों नियमों का उंल्लघन करते पाए जाते हैं तो आरबीआई उस बैंक पर कार्यवाई कर सकता है और बैंक का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार रखता है। अब हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस (RBI Cancel Bank Licence ) रद्द किया है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि अब इस बैंक के ग्राहकों के पैसों का अब क्या होगा।
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RBI ने इस बैंक पर लिया एक्शन, लाइसेंस किया रद्द, जानिए क्या होगा ग्राहकों के पैसों का

HR Breaking News - (RBI Cancel Bank Licence)।  हाल ही में देंश के केंद्रीय बैंक आरबीआई की ओर से एक को-ऑपरेटिव बैंक (HCBL Co-op Bank)पर कड़ा एक्शन लिया गया है। इस बार केंद्रीय बैंक की ओर से उत्तर प्रदेश के एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जिसके बाद अब ग्राहक अपने पैसों को लेकर चिंता में हैं। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया है।

किस बैंक का लाइसेंस किया रद्द -


हाल ही में आरबीआई ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव (HCBL Co-operative) बैंक पर कड़ा एक्शन लिया है और इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है, जिसके चलते बैंक (Bank License Cancelled) का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने बीते दिन बैंक के कामकाज बंद कर दिया है।

जानिए क्या है इस बारे में पूरी डिटेल -


सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और पंजीयक से बैंक बंद करने का अनुरोध किया गया है औ बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का ऑर्डर जारी करने का भी अनुरोध किया गया है।  ग्राहकों को अपने पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, 


क्योंकि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा दावा (Deposit insurance claim) राशि प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि बैंकों के आंकड़ों पर गौर करें तो  98।69 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि पाने का हक रखते हैं।

क्या मिलेगा ग्राहकों का पैसा वापस -

आपको बता दें कि डीआईसीजीसी (DICGC) ने पहले ही कुल बीमित जमा राशि में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम (Banking Regulation Act), 1949 की कुछ धाराओं का पालन नहीं कर पा रहा है और बैंक का जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के अभी फिलहाल हित में नहीं है। लाइसेंस को रद्द करते ही एचसीबीएल सहकारी बैंक (HCBL Co-operative Bank) को तुरंत ही प्रभाव से जमा और निकासी समेत बैंक कामकाज को रोक दिया गया है।

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