RBI ने बदले चेक के नियम, कुछ घंटों में हो जाएगा अब ये काम
HR Breaking News - (RBI News) वैसे तो चेक का यूज ज्यादातर बड़े लेन देन के लिए किया जाता है। अब हाल ही में आरबीआई ने चेक (Cheque Clearance New Rule ) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब चेक के नियम में बदलाव के बाद चेक से जुड़ा एक काम आपका कुछ ही घंटो में पूरा हो जाएगा। आइए खबर में जानते हैं कि आरबीआई ने चेक से जुड़े किन नियमों में बदलाव किया है।
क्या है आरबीआई का ये नया नियम
दरअसल, बता दें कि RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (Cheque Truncation System) को कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आन रियलाइजेशन में कन्वर्ट करने की घोषण की है। अब 4 अक्टूबर से बैंक में जमा किए जाने के कुछ ही घंटों के बाद चेक क्लियर (Cheque Clear Rules) हो जाएगा। RBI ने इस बात की जानकारी साझा की है कि नए सिस्टम को दो चरणों में लागू किया जाना है। इसका पहला चरण चार अक्टूबर, 2025 से तीन जनवरी 2026 के बीच लागू किया जाएगा और दूसरा चरण तीन जनवरी के बाद लागू हो सकता है।आरबीआइ ने नए सिस्टम के काम करने के बारे में बताया है कि इसमें सिर्फ एक प्रेजेंटेशन सेशन होगा, जिसमें चेक को मोर्निंग 10 बजे से लेकर शाम चार बजे तक दिया जाएगा।
बैंक को करना होगा यह काम
चेक के इस बदले हुए (Cheque Rules) नियम के तहत चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस (Clearing House) को को सेंड करना होगा और उसके बाद ही क्लियरिंग हाउस उस चेक इमेज को राशि अदा करने वाले बैंक के पास सेंड करना होगा और इसके बाद उस चेक पर पॉजिटिव या नेगेटिव टिप्पणी के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम सात बजे तक का समय दिया जाएगा।
कितने घंटे में क्लियर होगा चेक
इसके बाद उस राशि अदा करने वाले बैंक को उस चेक पर सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी देनी होगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हर चेक का एक 'आइटम एक्सपायरी टाइम' (Item Expiry Time) होगा, जिस समय तक टिप्पणी देना जरूरी है। RBI का कहना है कि कंटीन्युअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आन का पहला चरण यह होगा, जिसमे सभी बैंक के लिए चेक के क्लियर करने का 'आइटम एक्सपायरी टाइम' (Item Expiry Time) शाम सात बजे तय किया गया है। इस तय समय तक बैंक द्वारा टिप्पणी नहीं देने पर चेक को स्वीकृत माना जाएगा और निपटान के लिए शामिल कर लिया जाएगा और इसके दूसरे चरण में यह घटकर तीन घंटे का हो जाएगा।
कैसे कम समय में क्लियर होगा चेक
यानी की देखा जाए तो बैंक का काम यह होगा कि बैंक में चेक पेश होने के तीन घंटे के अंदर उसे क्लियर करना होगा। उदाहरण के तौर पर RBI (RBI Cheque Rules) का कहना है कि चैककर्ता बैंकों द्वारा सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच प्राप्त चेकों की पुष्टि दोपहर 2:00 बजे तक पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से करनी होगी। वहीं, अगर जिन चेकों की पुष्टि चैककर्ता बैंक द्वारा निर्धारित तीन घंटों में नहीं होती है तो उन्हें दोपहर 2:00 बजे स्वीकृत माना जाएगा और निपटान में शामिल कर लिया जाएगा।
RBI का कहना है कि (RBI Rules In Cheque) निपटान पूरा होने पर, क्लियरिंग हाउस पॉजिटिव और नेगेटिव पुष्टियों की जानकारी प्रस्तुतकर्ता बैंक को जारी करना होगा। प्रस्तुतकर्ता बैंक इसे संसाधित करेगा और ग्राहकों को तुरंत भुगतान करेगा।
