RBI guidelines : लोन लेने वालों के लिए RBI का राहत भरा फैसला, अब बैंक को हर दिन देना होगा 5000 रुपये हर्जाना
RBI New guidelines for banks : लोन लेने से लेकर लोन चुकाने तक की लंबी प्रक्रिया में बैंक से लोन लेने वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार बैंकों (bank news) की मनमानी भी सामने आती है, लेकिन अब ग्राहकों को इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लोन लेने वालों के लिए आरबीआई (RBI new rules for banks) ने राहत भरा फैसला लिया है। अगर नियमों का जरा भी उल्लंघन होता है तो बैंक को हर दिन के हिसाब से 5 हजार रुपये हर्जाना भी देना होगा। आइये जानते हैं आरबीआई (reserve bank of india) के इन नए नियमों के बारे में।

HR Breaking News : (Loan news)। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से समय-समय पर ग्राहकों व बैंकों के लिए नए नियम (RBI new rules for banks) व निर्देश जारी किए जाते हैं। इनका पालन सुनिश्चित कराने के लिए आरबीआई गाइडलाइन भी जारी करता है। हाल ही में बैंक (bank news) से लोन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है।
यह निर्णय आरबीआई के अधीन आने वाले लोन देने वाले बैंकों, गैर बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज (NBFC) और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित ग्राहकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। अगर आपने भी लोन (Loan Payment rules) लिया है या लोन लेने जा रहे हैं तो इन नियमों को जरूर जान लें।
इसलिए जारी किए नए निर्देश-
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI New rules for banks) को शिकायतें मिली थी कि लोन देने वाली विभिन्न संस्थाएं किसी ग्राहक की ओर से लोन चुका (loan repayment rules) देने के बाद उसकी ओर से गिरवी रखे गए या जमा कराए गए चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों (property documents) को जारी करने में अलग-अलग नियम अपना रहे हैं।
इससे ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह तो विवाद भी हो रहे हैं, इस समस्या के समाधान के लिए आरबीआई (RBI News) ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब नए निर्देश लागू होने पर लोन लेने वाले ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा तो होगी ही, साथ ही बैंकों में लोन (bank loan news) देने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता बढ़ेगी।
30 दिन का रहेगा बैंकों के पास समय-
किसी लोनधारक की ओर से लोन (loan process) को चुका दिया जाता है तो इसके बाद 30 दिन के अंदर गिरवी रखे या जमा किए गए दस्तावेजों को संबंधित बैंक या अन्य लोन देने वाले संस्थान को लौटाने होंगे। लोनधारक (RBI rules for borrower's) को चल या अचल संपत्ति के मूल डॉक्युमेंट्स के बारे में भी बैंक बताएं कि ये कहां से मिलेंगे।
बैंक ग्राहकों को इस बात को क्लियर बताएं कि उनके कागजात संबंधित ब्रांच में ही मिलेंगे या किसी क्षेत्रीय कार्यालय में, ताकि वे आसानी से अपने कागजात प्राप्त कर सकें। आरबीआई के अधीन आने वाले बैंक (bank loan repayment rules), एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी निर्धारित समय पर कागजात नहीं लौटाते हैं तो उन्हें हर दिन के हिसाब से जुर्माने के रूप में 5000 रुपये भरने होंगे।
लोन लेते समय ही बतानी होगी यह बात-
आरबीआई ने बैंकों व NBFC (Non banking finance companies)को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों को लोन देते समय ही लोन डॉक्यूमेंट्स में बताएं कि लोन चुकाने (how to repay loan) बाद कितने समय के अंदर उनके ऑरिजनल कागजात वापस मिल जाएंगे। इसके लिए निश्चित तारीख का उल्लेख किया जाए। किसी लोनधारक का निधन हो जाता है, तो लोन देने वाले संस्थान उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को लोन चुकाने पर चल/अचल संपत्ति के मूल दस्तावेज (property documents) लौटाएं। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाए।
कागजात गुम होने पर कौन होगा जिम्मेदार-
अगर किसी कर्जदार की प्रॉपर्टी के कागजात (Limit for returning property papers) बैंक या एनबीएफसी की गलती या लापरवाही के कारण गुम हो जाते हैं तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी संबंधित संस्थान उपलब्ध कराएं व उनकी मदद करें। बता दें कि लोनधारकों के हितों में आरबीआई (RBI loan news) ने ये निर्देश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 21, 35A और 56, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (Reserve Bank of India Act), 1934 (RBI Act 1934) की धारा 45JA और 45L और नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, 1987 की धारा 30ए के तहत जारी किए हैं।