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RBI Guidelines : बैंक खाते में पैसा जमा करने की क्या है लिमिट, RBI ने जारी की गाइडलाइन

RBI Guidelines : अब बैंक में कितना पैसा जमा किया जा सकता है, इसे लेकर नियम तय हो गए हैं। इस संबंध में आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आप RBI द्वारा तय लिमिट से ज्यादा कैश रखते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-

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RBI Guidelines : बैंक खाते में पैसा जमा करने की क्या है लिमिट, RBI ने जारी की गाइडलाइन

HR Breaking News, Digital Desk- आजकल बैंक अकाउंट होना आम बात है, और ज़्यादातर लोग अपनी कमाई बैंक में जमा करना पसंद करते हैं ताकि उन्हें ब्याज मिल सके। क्या आपके पास भी बैंक अकाउंट है? यदि आप नियमित रूप से बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो जमा करने से पहले नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। 

दरअसल अब बैंक में कितना पैसा जमा किया जा सकता है, इसे लेकर नियम तय हो गए हैं। इस संबंध में आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। अगर आप RBI द्वारा तय लिमिट से ज्यादा कैश रखते हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा लिमिट से ज्यादा रकम रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी खतरा रहता है।

बचत खाते में पैसे जमा करने की लिमिट-

बचत खाते में आप 10 लाख रुपये तक रख सकते हैं। यदि यह राशि 10 लाख रुपये से अधिक हो जाती है, तो आपको भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) या आयकर विभाग को सूचित करना होगा। यह जानकारी AIR (वार्षिक सूचना रिटर्न) के तहत देनी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत टैक्स देना होगा, लेकिन यदि यह रकम आपकी घोषित आय से अधिक है, तो आपको इसका स्पष्टीकरण देना होगा। चालू खातों के लिए यह सीमा ₹50 लाख है।

मनी ट्रांजैक्शन में पैन की जरूरत-

अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये या उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है, तो इसके लिए पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। या फिर अगर ट्रांजैक्शन (transaction) की रकम एक साल की तय अवधि से ज्यादा है। तब भी पैन नंबर की जरूरत पड़ती है। पैन कार्ड (pancard) की जरूरत इसलिए होती है, ताकि खाते से किए गए लेन-देन की रकम की जांच की जा सके। हालांकि, इसमें कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आपको इस रकम के बारे में टैक्स विभाग (income tax department) को जानकारी देनी होगी।

बैंकों के लिए भी गाइडलाइन-

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने हाल ही में बैंकों को केंद्रीय बैंक (central bank) को सूचित किए बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर ब्याज रहित रुपया खाते खोलने या बंद करने की अनुमति दी है। हालाँकि, पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए RBI की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी।

इसमें कहा गया है कि एक प्रवासी बैंक के खाते में जमा करना प्रवासियों को भुगतान की एक स्वीकृत तरीका है और इसलिए, यह विदेशी मुद्रा में हस्तांतरण (foreign currency tranfer) पर लागू नियमों के अधीन है। आरबीआई (RBI Update) ने कहा कि एक प्रवासी बैंक के खाते से निकासी वास्तव में विदेशी मुद्रा का प्रेषण है।

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