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RBI ने सरकारी बैंक पर ठोका 84.50 लाख का जुर्माना, जानिये ग्राहकाें पर क्या होगा असर

आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
 
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RBI ने सरकारी बैंक पर ठोका 84.50 लाख का जुर्माना, जानिये ग्राहकाें पर क्या होगा असर

HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। पब्लिक सेक्टर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बैंक पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई धोखाधड़ी वर्गीकरण (Frauds Classification) और उसकी सूचना देने से संबंधित मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लेकर की गई है.


रिजर्व बैंक ने बैंक की 31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके पर्यवेक्षण संबंधी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया था. रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने जॉइंट लेंडर्स फोरम (JLF)  के खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के निर्णय के सात दिनों के भीतर आरबीआई को धोखाधड़ी को लेकर रिपोर्ट नहीं किया था. बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट का चार्ज वास्तविक उपयोग के आधार के बजाय समान आधार पर लिया था.

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ग्राहकों के जमा पर कोई असर नहीं


आरबीआई की ओर से  इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाए जाने से बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा. इसका कारण यह है कि आरबीआई ने बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है. ऐसे में बैंक की सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

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दिवालिया होने या लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख का बीमा


बता दें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत बैंकों में जमा 5 लाख रुपये तक की राशि का इंश्योरेंस होता है. इस वजह से बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में कस्टमर्स को इतनी डिपॉजिट रकम राशि डूबने का खतरा नहीं रहता है. डीआईसीजीसी, रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है.