2 हजार के नोट को लेकर RBI ने एक बार फिर जारी किया बड़ा अपडेट
HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले साल 19 मई को चौंकाते हुए 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। इस ऐलान के साथ इन्हें सर्कुलेशन से हटाने का फैसला किया गया था। हालांकि, उसने कहा था कि 2,000 रुपये के नोट मान्य बने रहेंगे। इन करेंसी नोटों को बदलने या जमा करने की डेडलाइन महीनों पहले खत्म हो चुकी है।
यह और बात है कि लोग अभी भी केंद्रीय बैंक के इश्यू ऑफिस में ऐसा कर सकते हैं। आरबीआई (RBI) ने इससे जुड़ी एक और घोषणा की है। उसने बताया है कि नोटों को वापस लेने की यह सुविधा अगले सप्ताह एक दिन के लिए बंद रहेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को लोग 2,000 रुपये के नोटों को बदल या जमा नहीं कर पाएंगे।
केंद्रीय बैंक ने कहा, 'खातों के वार्षिक समापन से जुड़े कामों के चलते भारतीय रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में सोमवार 1 अप्रैल, 2024 को ₹2000 के बैंकनोटों के एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यह सुविधा मंगलवार, 2 अप्रैल, 2024 को फिर से शुरू होगी।'
आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधा-
आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों 2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने या जमा करने की सुविधा अभी भी खुली है। इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम के ऑफिस शामिल हैं।
कब तक एक्सचेंज किए जा सकते हैं बैंक नोट?
2000 रुपये के बैंक नोट को जमा या बदलने की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर, 2023 थी। हालांकि, बैंक खातों में क्रेडिट के लिए 2,000 रुपये के बैंक नोटों को आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जारी करने वाले विभागों (आरबीआई निर्गम कार्यालय) में जमा करने की अनुमति बनी रहेगी। कोई व्यक्ति अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी को इंडिया पोस्ट के जरिये 2,000 रुपये के नोट भेज भी सकता है।