RBI Order: होम लोन लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट
Loan Repayment: आरबीआई (RBI) ने बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) के लिए नए नियम जारी किये हैं. केंद्रीय बैंक की तरफ से आदेश में कहा गया कि लोन का पूरी तरह रीपेमेंट किये जाने के 30 दिन के अंदर सभी दस्तावेजों को रिलीज किया जाए. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

HR Breaking News (नई दिल्ली)। अगर आप ने भी किसी बैंक या एनबीएफसी (NBFC) से होम लोन लिया है तो यह खबर आपके काम की है. घर बनाने या फ्लैट लेने के लिए लोन लेना आम बात है. लेकिन लोन के रीपेमेंट के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें ग्राहकों को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वापस लेने के लिए तमाम चक्कर लगाने पड़े. पिछले दिनों एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसमें बैंक से प्रॉपर्टी के कागजात गुम हो गए. ऐसे ही मामले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने नया आदेश जारी किया है.
बैंक और एनबीएफसी के लिए नए नियम जारी
आरबीआई (RBI) ने बैंकों और एनबीएफसी (NBFC) के लिए नए नियम जारी किये हैं. केंद्रीय बैंक की तरफ से आदेश में कहा गया कि लोन का पूरी तरह रीपेमेंट किये जाने के 30 दिन के अंदर सभी दस्तावेजों को रिलीज किया जाए. यदि बैंक या एनबीएफसी की तरफ से इस समय अवधि के बाद डॉक्यूमेंट को रिलीज किया जाता तो बैंक को जुर्माना देना होगा.
प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना
नया नियम आगामी 1 दिसंबर, 2023 से प्रभाव में आएगा. आदेश में बताया गया कि बैंक या एनबीएफसी की तरफ से दस्तावेजों को जारी करने में देरी होने पर प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने के पैसे का भुगतान संबंधित प्रॉपर्टी मालिक को करना होगा.
आरबीआई की तरफ से यह भी कहा गया कि यदि किसी कर्जदार की प्रॉपर्टी के कागज खो जाते हैं तो बैंक को कागजात की डुप्लीकेट कॉपी हासिल करने में ग्राहक की मदद करनी होगी. आपको बता दें लोन के री−पेमेंट के बाद बैंक को चल−अचल संपत्ति के दस्तावेज वापस करना जरूरी है.