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RBI Rule : क्या लोन नहीं भरने पर आपके घर आ सकते हैं रिकवरी एजेंट, 90 प्रतिशत लोग नही जानते RBI के नियम

RBI Rule Updates : आज के इस महंगाई के जमाने में जरूरत पड़ने पर या फिर किसी बड़े-छोटे काम के लिए व्यक्ति लोन का  ही सहारा लेता है, लेकिन  कई बार व्यक्ति लोन का भुगतान नहीं करता है। ऐसे में बैंक द्वारा लोन की वसूली के लिए रिकवरी(loan recovery ke niyam) एजेंट का सहारा लिया जाता हैं, लेकिन कई लोगों के मन में अक्सर यह सवाल आते हैं  कि लोन नहीं भरने पर क्या रिकवरी एजेंट  घर आकर पैसा वसूल सकते हैं। इससे जुड़े नियमों के बारे  में कई लोगों को नहीं पता होता है। आइए जानते हैं  इस बारे में  विस्तार से।
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RBI Rule : क्या लोन नहीं भरने पर आपके घर आ सकते हैं रिकवरी एजेंट, 90 प्रतिशत लोग नही जानते RBI के नियम

HR Breaking News - (RBI Rule) आज के समय में हर काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ने पर लोन की सुविधा मौजूद है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग अलग-अलग वजहों से इस लोन की किस्त नहीं चुका पाते हैं, जिसके बाद बैंक के रिकवरी एजेंट लोन की वसूली के लिए ग्राहकों से संपर्क करते हैं।

नियमो के अनुसार रिकवरी एजेंट को नियमो (rules for recovery agent) के दायरे  में रहकर ही ग्राहकों से संपर्क करना होता है, लेकिन आज भी 90 प्रतिशत लोग आरबीआई के इस नियम से वाकिफ नहीं है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं आरबीआई के इस नियम के बारे में।

जानिए क्या है आरबीआई के सख्त निर्देश-


अगर आप लोन का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो जो बैंक आपसे बेहद सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था अब उसके द्वारा आउटसोर्स किए गए लोग यानी की रिकवरी एजेंट (recovery agent kon hai) आपसे लोन का पैसा लेने के लिए बेहद कठोर बातें करना शुरू कर देते हैं।

किंतू आपको रिकवरी एजेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई की ओर से बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनके रिकवरी एजेंट (recovery agent rules) ग्राहकों से बात करते समय अभद्र भाषा का यूज नहीं कर सकते हैं।

जानिए क्या है आरबीआई के नियम-


आरबीआई के निर्देश (RBI Instructions on loan recovery) अनुसार रिकवारी एजेंट और लोन के पैसे वसूलने के लिए कुछ नियम तय किए हुए हैं।

आरबीआई का कहना है कि कोई भी रिकवरी एजेंट किसी भी समय ग्राहकों के घर नहीं जा सकता है। आरबीआई (Reserve bank of india) के निर्देशों के तहत, रिकवरी एजेंट (rbi recovery agent timing) सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ही किसी ग्राहक के घर जाकर पैसों की मांग कर सकते हैं। 

रिकवरी एजेंट के अधिकार-


अगर रिकवरी एजेंट दफ्तर जाकर पैसों की वसूली करना चाहते हैं तो एजेंट को ग्राहक से बात कर इस बारे में  सहमति लेनी होती है। नियमो (loan recovery rules)के तहत ग्राहक से मिलने के बाद एजेंट सिर्फ कर्ज चुकाने के ऑप्शन के बारे में उन्हें सम्मानजनक तरीके से बता सकते हैं।

निर्देशों के तहत रिकवरी एजेंट को ग्राहकों से गाली-गलौज (abusive recovery agents ), अभद्र भाषा का इस्तेमाल या फिर डराने-धमकाने की अनुमति और अधिकार नहीं है। अगर रिकवरी एजेंट इन नियमों का उंल्लघन करते हैं तो ऐसे में आरबीआई एजेंट और बैंक दोनों के खिलाफ एक्शन ले  सकता है।

कर्जदार के लोन रिकवरी को लेकर अधिकार-


रिकवारी एजेंट की तरह ही लोन लेने वाले (loan default rights) व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि कोई भी बैंक या एजेंट किसी भी कर्जदार (Loan recovery rights of borrower) की पर्सनल डिटेल्स, जैसे फोन नंबर, आय की डिटेल्स या कर्ज और बकाया रकम की जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं।

इसके साथ ही लोन की रिकवरी से जुड़ी किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो इससे पहले कर्जदार को बताया जाना चाहिए। अगर कोई रिकवरी एजेंट दिए गए दिशा-निर्देशों का उंल्लघन कर पुराने डराने-धमकाने वाले तरीके अपनाता है तो ग्राहको इसकी शिकायत बैंक में कर सकते हैं और या फिर बैंकिंग लोकपाल से की जा सकती है।

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