RBI Rule : क्या फटे हुए नोट के अलावा जले हुए नोट भी बदलवा सकते हैं, जान लें RBI के नियम
RBI Rules for damaged notes : कई बार जेब से ऐसा नोट भी निकल आता है जो बहुत ज्यादा खराब होता है या कटा-फटा हुआ होता है। कभी कभी किसी नोट (RBI Rules for burnt notes ) का हिस्सा जल भी जाता है या कपड़ों के साथ धुल भी जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे नोटों को बदलवाया जा सकता है या नहीं? इस बारे में आरबीआई ने कई नियम (burnt and torn notes rules) तय कर रखे हैं। आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में खबर में।

HR Breaking News - (currency change Rules) किसी भी नोट की वैल्यू उस पर साफ साफ लिखी होती है। सभी नोट उस पर लिखी गई वैल्यू (burnt note value) अनुसार चलते हैं। कई बार मन में सवाल यह भी आता है कि क्या नोट कट फट जाए या जल जाए तो उसी वैल्यू में चलेगा या फिर कम में चलेगा या फिर बदला ही नहीं जाएगा?
अगर बदला जाएगा तो क्या नियम और शर्तें हैं? इस तरह के सवाल कई लोगों के मन में अक्सर घूमते रहते हैं। कोई नोट (How to Change Burnt Note ) जल जाए या बेहद खराब अवस्था में हो या कट फट जाए तो बैंक उसे बदलेंगे या नहीं, खबर में जानिये आरबीआई (RBI) के नियम।
आरबीआई ने जारी की थी गाइडलाइन-
रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से कुछ साल पहले कटे फटे व जले नोटों को बदलने को लेकर सर्कुलर जारी किया गया था। आरबीआई ने कहा था कि बैंक (bank news) कटे फटे, खराब व जले नोट लेने व बदलने से लोगों को मना नहीं कर सकते।
सरकारी व प्राइवेट बैंकों को ये निर्देश दिए गए थे, गाइडलाइंस (RBI guidelines for banks) में यह भी कहा था कि अगर नोट ज्यादा जला है या ज्यादा खराब है तो उन्हें नहीं बदला जा सकता। ऐसे नोटों को बैंक में बदलने के बजाय आरबीआई (reserve bank of india) के निर्धारित ब्रांच या इश्यू आफिस या रिजनल कार्यालय में जमा करना पड़ता है।
ऐसे नोटों को नहीं लेते बैंक-
जानबूझकर जलाया या काटा-फाड़ा गया नोट बैंक (bank note news) स्वीकार नहीं करते और न ही इसे बदलते। नोट पर राजनीतिक संदेश या नारा लिखा हो तो बैंक ऐसे नोट को बदलने से मना कर सकते हैं। ये नोट अवैध नोटों की श्रेणी में गिने जाते हैं।
नोटों की जारी करने वाली अथॉरिटी आरबीआई (RBI guidelines for bank note) है, नोट पर गारंटी क्लाज व आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। किसी नोट से आरबीआई गारंटी क्लॉज, गवर्नर के साइन या वॉटरमार्क का हिस्सा फट जाए या जल जाए तो बैंक ऐसे नोट नहीं लेते यानी लेने से इन्कार कर सकते हैं।
जले हुए नोट का क्या होगा-
आरबीआई के अनुसार 50 फीसदी नोट जले नोट (RBI guidelines for burnt note) को तो आरबीआई बदल देगा लेकिन इससे ज्यादा जलने या खराब कंडीशन का नोट स्वीकार नहीं होगा व न ही बदला जाएगा।
उन्हें जांचने के लिए आरबीआई (RBI rules for damaged notes ) के इश्यू ऑफिस में जमा करना होगा, इसके बाद ही नोट बदला जा सकता है और वैल्यू में कटौती की जा सकती है। कोई नोट ज्यादा ही जला हुआ या खराब है तो 60 प्रतिशत वैल्यू आपको मिल सकती है यानी 100 का नोट है तो बदलने पर आपको 60 रुपये मिल सकते हैं।
कैसी होनी चाहिए नोटों की कंडीशन-
आरबीआई के अनुसार ज्यादा खराब हालत वाला नोट (RBI rules for torn notes ) हर बैंक में नहीं बदला जा सकता है, उसे कुछ ही बैंकों में बदला जा सकता है। नोट का कुछ ही हिस्सा खराब या फटा तो यानी पहचाने जा सकने वाले नोट किसी भी बैंक में चेंज (note changing rules) करा सकते हैं।
नोट के कटे-फटे हिस्से गायब हैं तो बैंक नोट को चेक करते हुए उसे स्वीकार नहीं करते। नोट का नंबर पैनल ठीक है तो बैंक ऐसे नोटों (indian currency) को बदल देते हैं।
एक बार में कितने बदले जा सकते हैं नोट -
आरबीआई के नियम अनुसार 20 कटे-फटे या जले नोटों (RBI rules for damaged notes ) को ही एक बार में बदला जा सकता है, ये 5 हजार रुपये की वैल्यू से ज्यादा नहीं होने चाहिए।
अगर 20 से ज्यादा नोट हैं और वैल्यू भी 5 हजार से ज्यादा है तो नोट (RBI rules for burnt notes ) बदलने के लिए ब्रांच मैनेजर को आवेदन दें। अनुमति मिलने के बाद ये बदले जा सकते हैं।
बैंक न बदले नोट तो क्या करें-
हालांकि बैंकों को भी नोट बदलने को लेकर आरबीआई (RBI news) के कई नियमों का पालन करना होता है। ऊपर बताए गए नियमों अनुसार कोई नोट बदलने लायक है और आपकी ओर से तय नियम फॉलो करने के बाद भी बैंक कर्मचारी नोट बदलने (note badalwane ki niyam) से मना करते हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते है।
इसकी शिकायत आप आरबीआई के कस्टमर केयर (RBI customer care) नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल देकर ही कर सकते हैं। आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर crpc@rbi.org.in पर भी मेल के जरिये शिकायत की जा सकती है।