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RBI rule : बैंकों में आपका पैसा कितना सेफ, बैंक ग्राहक जान लें RBI के नए नियम

RBI Bank Rules : बैंक खाते में जमा पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठे तो एक बार तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा, लेकिन यह सवाल कई लोगों के मन में बना तो रहता ही है कि बैंकों में उनका पैसा सेफ है या नहीं। लगभग हर बैंक खाताधारक अपने खाते में पैसे जमा रखता है, लेकिन यह सुरक्षित है या नहीं, इस  बारे में आरबीआई (RBI rules in Bank Collapse) का क्या नियम है, इन बातों को जरूर जान लें। 

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RBI rule : बैंकों में आपका पैसा कितना सेफ, बैंक ग्राहक जान लें RBI के नए नियम

HR Breaking News - (RBI New rules)। बैंक अकाउंट को अधिकतर लोग खुलवाते ही इसलिए हैं कि वे अपनी बचत के पैसे को इसमें जमा कर सकें। बैंक को ऐसी संस्था माना जाता है जो पैसों की सुरक्षा करती है। बैंकों (bank news) में पैसा सेफ है या नहीं, इसका जवाब तो हर कोई जानना  चाहता है। आरबीआई ने भी इसे लेकर कई तरह के नियम तय कर रखे हैं। अगर आपने भी बैंकों में रकम जमा कर रखी है तो आरबीआई के इन नियमों (RBI Bank Collapse rules) को जरूर जान लें।  

 

 

बैंक डूबने की आ सकती है नौबत-


पिछले दिनों न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक डूब गया था और ग्राहकों के काफी पैसे भी डूब गए थे। कई बार नियमों के उल्लंघन आदि पर आरबीआई (reserve bank of india) किसी बैंक को बैन भी कर देता है। ऐसे में ग्राहकों के पैसों का क्या होगा, वह पैसा पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं, इसी को लेकर आरबीआई ने नियम बनाए हुए हैं।

हालांकि किसी बैंक के डूबने (bankrupt Rules) के चांस कम ही होते हैं, लेकिन यह नौबत आ भी सकती है, इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि किसी बैंक के डूबने या बैन लगने पर ग्राहक को पैसा मिलेगा या नहीं या कितना मिलेगा। इस बारे में आरबीआई (RBI news) ने नियम भी बनाए हुए हैं।

यह है आरबीआई का कहना-


RBI के का कहना है कि बैंक डूबने या बैन लगने पर निर्धारित नियम के अनुसार ही पैसा वापस (money back rule in bank collapse) मिलेगा यानी जरूरी नहीं कि पूरा जमा पैसा वापस मिले। किसी बैंक में चोरी या डकैती हो गई तो ग्राहक के पूरे पैसों पर बैंक कोई गारंटी नहीं होती। सिर्फ 5 लाख रुपये ही वापस मिलते हैं।

बेशक खाते में 10 लाख रुपए जमा किए हों। 5 लाख (insurance in bankrupt) से कम रुपये जमा हैं तो वे पूरे मिल जाएंगे। यह राशि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 16 (1) के तहत वापस की जाती है। 

एक से अधिक खातों की राशि पर नियम-


बैंक डूबने या बैन होने के साथ ही ग्राहकों का पैसा भी काफी  डूब जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI bank collapse rules) के अधीन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) ग्राहक के जमा पैसों की गारंटी लेता है। अगर एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में 5 लाख से ज्यादा रकम जमा है तो भी बैंक डूबने (bankrupt rules) पर 5 लाख ही वापस मिलेंगे। ऐसी स्थिति में सभी खातों को एक ही खाता माना जाता है।

FD में जमा पैसों का क्या होगा-


आरबीआई नियमों के अनुसार बैंक डूबने की स्थिति में FD और बैंक अकाउंट (bank account news) के पैसों को भी एक ही खाता माना जाता है। यानी इन दोनों विकल्पों में 5 लाख से ज्यादा की राशि जमा है तो भी केवल 5 लाख रुपये (compensation money in bank collapse) ही वापस मिलेंगे। इसलिए कुछ लोग एक से अधिक बैंकों में भी खाते में पैसे जमा रखते हैं, ताकि बैंक डूब भी जाए तो उनको अधिक नुकसान न हो। एक साथ दो बैंक डूबने का खतरा भी न के बराबर होता है।

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