RBI Rule : कटे फटे नोटों को लेकर RBI ने बनाए नियम, आपके लिए जानना जरूरी

HR Breaking News, Digital Desk- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, आपके पास कटे-फटे नोट हैं तो आप उन्हें किसी भी बैंक शाखा में बदल सकते हैं. इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है. आप सरकारी बैंकों, प्राइवेट बैंकों की करेंसी चेस्ट वाली शाखाओं या RBI के इश्यू ऑफिस में जाकर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं. बैंक ऐसे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते हैं.
ये है RBI का नियम-
कटे-फटे नोट बदलने के लिए RBI का नियम यह है कि आप बिना कोई फॉर्म भरे किसी भी सरकारी बैंक शाखा, प्राइवेट बैंक (Private Bank) की करेंसी चेस्ट शाखा या RBI के इश्यू ऑफिस में जा सकते हैं. बैंक ऐसे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते. यह सुविधा ग्राहकों के लिए है ताकि उन्हें परेशानी न हो.
ATM के कटे-फटे नोट-
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India) के अनुसार, एटीएम में मौजूद नोटों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बैंकों की होती है. एटीएम में पैसे भरने वाली एजेंसियों को नोटों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है. यदि एटीएम (ATM) से कोई खराब, फटा हुआ या नकली नोट निकलता है, तो ग्राहक उस बैंक की शाखा में जाकर उसे बदल सकते हैं, जिसके एटीएम से उन्होंने लेनदेन किया था. नोट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक कर्मचारियों की ही होती है.
तय सीमा तक बदले जा सकते हैं नोट-
ऐसे नोट जिन पर सीरियल नंबर (serial number), महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो इन नोटों को बैंक में बदला जा सकता है. हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों (torn notes) को बदला नहीं जा सकता है. ऐसे नोट रिजर्व बैंक (Reserve Bank) के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं.
बैंक करें इनकार तो…?
यदि कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है, तो आपके पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, बैंक को कटे-फटे या गंदे नोट बदलने होते हैं. इनकार करने पर, आप RBI की वेबसाइट (RBI Website) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. दोषी पाए जाने पर बैंक पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.