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RBI Rules for Mutilated Notes : आपके पास भी हैं 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये के फटे नोट तो जान लें RBI के नए नियम

RBI Rules for Mutilated Notes :  यदि आपके पास भी गंदे, कटे-फटे नोट है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप उसे बैंक या आरबीआई के दफ्तर जाकर बदलवा सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी नोटों को चेंज करने के लिए नियम बनाए हैं.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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RBI Rules for Mutilated Notes :  आपके पास भी हैं 10, 20, 50, 100, 200 और 500 रुपये के फटे नोट तो जान लें RBI के नए नियम

HR Breaking News (नई दिल्ली)।  कोई भी व्यक्ति कटे फटे नोट नहीं लेना चाहता, फिर चाहे वह दूकानदार हो या ग्राहक. सभी फाटे नोट को लेकर चिकचिक करते हैं. गलती से नोटों की गड्डी में यदि कोई कटा फटा नोट मिल जाए तो आपको भी बहुत गुस्सा आता होगा. लेकिन जब एटीएम मशीन से कटे-फटे नोट (RBI Rules for Mutilated Notes ) निकल जाए तो उसका आप क्या करेंगे? यदि आपके पास सड़े-गले, गंदे या फाटे हुए नोट हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए. जानते हैं इस बारे में आरबीआई का नियम क्या कहता है.

 

 

कोई टेंशन नहीं


यदि आपके पास भी गंदे, कटे-फटे नोट है तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आप उसे बैंक या आरबीआई के दफ्तर जाकर बदलवा सकते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी नोटों को चेंज करने के लिए नियम बनाए हैं. जिनमें नोटों की लंबाई और चौड़ाई को ध्यान में रखा जाता है. जिनके आधार पर ही रिफंड का अमाउंट तय होता है.

बैंक नहीं कर सकता मना


जब भी आप किसी बैंक के पास जाते हैं नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए तो कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है. नोटों को बदलवाने के लिए आपका बैंक में खाता होना भी जरूरी नहीं है. किसी भी कार्यदिवस में जाकर नोटों को बदलाया जा सकता है. हालांकि रिफंड कितना मिलेगा ये आपके पास उपलब्ध नोट की स्थिति पर निर्भर करेगा. वह कितने कटे-फटे या गले है. नोट का कितना हिस्सा सही है.

क्या कहता है आरबीआई


नोटों को बदलने के लिए आरबीआई ने नियम बनाए हैं. नोट की गुणवत्ता के आधार पर नोट की कीमत मिलती है. नोट के ज्यादा खराब होने पर ये भी हो सकता है कि आपको कुछ भी न मिले. 50 रुपये या उससे कम कीमत वाले नोट पचास प्रतिशत या उससे कम खराब है तो आपको पूरा रिफंड मिल सकता है. यदि पचास प्रतिशत से ज्यादा खराबी है तो ये भी हो सकता है आपको कुछ भी न मिले.

2000 रुपये के नोट के लिए आरबीआई का नियम


आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर 2000 रुपये के नोट की जानकारी दी है. जिसके अनुसार 2000 रुपये का नोट 16.6 सेंटीमीटर लंबा और 6.6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है. इसका एरिया 109.56 वर्ग सेंटीमीटर रहता है. यदि आपके पास उपलब्ध 2000 रुपये का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का भी हो तो उसे पूरा माना जाएगा. यदि वह 44 वर्ग सेंटीमीटर का रहता है तो आपको आधा रिफंड मिलता है.

500 रुपये के नोट के लिए नियम


आरबीआई के अनुसार 500 रुपये का नोट 15 cm, 6.6 cm चौड़ा होता है. जिसका टोटल एरिया 99 वर्ग सेंटीमीटर का होता है. यदि आपके पास उपलब्ध 500 का नोट 80 वर्ग सेंटीमीटर का भी है तो आपको पूरा पैसा मिलेगा. 40 वर्ग सेंटीमीटर की स्थिति में भी आप आधे रिफंड के हक़दार होंगे.