RBI Rules : ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक को इतने दिन में वापस करना होगा पैसा, रिजर्व बैंक ने बनाए नियम
RBI Rules : अगर आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो बैंक को इतने दिन में आपके पैसे वापस करने होंगे... बता दें कि इसे लेकर RBI ने सख्त नियम बनाए हैं, ताकि फेल हुए मनी ट्रांजेक्शन पर बैंक सीमित समय में रिफंड कर सके-

HR Breaking News, Digital Desk- आप एटीएम गए, पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजेक्शन फेल हो गया. खाते से पैसे कट गए. आप किसी को पैसे भेज रहे थे, ट्रांजेक्शन फिर फेल हो गया और पैसे कट गए. यह अक्सर होता है. इसलिए RBI ने सख्त नियम बनाए हैं, ताकि फेल हुए मनी ट्रांजेक्शन पर बैंक सीमित समय में रिफंड कर सके.
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक को पेनाल्टी (bank penalty) देनी होगी. बैंक को फेल ट्रांजेक्शन (fail transaction) पर खाते से कटे पैसे को वापस करना होगा. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो रोजाना 100 रुपये पेनाल्टी देनी होगी. इसको लेकर बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का इस पर क्या सख्त नियम है.
RBI का TAT हार्मोनाइजेशन नियम-
20 सितंबर 2019 को RBI ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें टर्न अराउंड टाइम (TAT) को समान करने और ग्राहकों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे. RBI के अनुसार, यदि बैंक किसी ट्रांजेक्शन फेल होने पर डेबिट किए गए पैसे को तय समय में वापस नहीं लौटाता है, तो उसे जुर्माना देना होगा. यह जुर्माना बैंक की देरी के दिनों के आधार पर प्रतिदिन बढ़ता जाएगा.
जुर्माना राशि कब मिलती है?
बैंक ट्रांजेक्शन (Bank Transaction) की प्रकृति यानी फेल हुए ट्रांजेक्शन के प्रकार के आधार पर जुर्माना देता है. बैंक जुर्माना तभी देगा, जब ट्रांजेक्शन फेल (transaction fail) होने के पीछे कोई ऐसा कारण हो, जिस पर आपका कोई कंट्रोल न हो. अगर आपको अपने ट्रांजेक्शन के रिवर्स होने का समय पता है, तो आप बैंक से संपर्क कर जुर्माना मांग सकते हैं.
किन स्थितियों में जुर्माना लगाया जाता है?
अगर आप ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं और आपके खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन कैश नहीं निकलता है, तो बैंक को ट्रांजेक्शन के दिन से 5 दिनों के भीतर इसे रिवर्स करना होगा, ऐसा न करने पर आपसे प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा.
अगर कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर फेल हो जाए-
अगर आपने कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर किया है और आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन लाभार्थी के खाते में नहीं पहुंचे हैं, तो बैंक को दो दिन (T+1) यानी ट्रांजेक्शन (transaction) के दिन और अगले दिन के भीतर डेबिट (debit) को रिवर्स करना होगा, नहीं तो आपको बैंक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा.
अगर PoS, IMPS ट्रांजेक्शन फेल हो जाए-
यदि PoS, कार्ड ट्रांजेक्शन, IMPS या UPI द्वारा आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन दूसरे खाते में जमा नहीं हुए हैं, तो RBI ने बैंकों को T+1 दिन का समय दिया है. यदि इस अवधि के भीतर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, तो अगले दिन से बैंक पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.